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पाक अदालत ने हिंदू रेप पीड़िता के लिए पुलिस सुरक्षा के आदेश दिए

Wed, 03 Jan 2018 07:05 AM IST
एजेंसी / इस्लामाबाद
एजेंसी / इस्लामाबाद Updated Wed, 03 Jan 2018 07:05 AM IST
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Pakistan court orders police protection for Hindu rape victim
कोर्ट - फोटो : amar ujala
पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को एक हिंदू रेप पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। ‘डॉन’ की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रभावशाली परिवार के शख्स पर पिछले महीने महिला से रेप करने के आरोप हैं। सिंध हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहमद अली एम. शेख ने उमेरकोट जिले के कुर्नी इलाके में हुई कथित बलात्कार की घटना का स्वत: संज्ञान लेने के बाद सोमवार को कई आदेश जारी किए। 
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अदालत ने मीरपुरखास के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) और उमेरकोट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान उमेरकोट पुलिस अधीक्षक इजाज बाजवा ने सोमवार को कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि मीरपुरखास के डीआईजी ने अपनी देखरेख में एक समिति गठित कर दी है जिसे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

किसान की बेटी है रेप पीड़िता

Pakistan court orders police protection for Hindu rape victim
delhi court
रिपोर्ट में कहा गया है कि रेप पीड़िता एक किसान की बेटी है। उसकी चिकित्सकीय जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। अदालत को यह भी बताया गया है कि आरोप साबित करने के लिए डीएनए जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं।

हर महीने औसतन 20 से 25 हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा मुस्लिम

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, दक्षिणी सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं को तमाम तरह के उत्पीड़न झेलने पड़ रहे हैं। हर माह औसतन 20 से 25 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है।
 
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