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Pakistan Polls: पाकिस्तान में समय पर ही होंगे आम चुनाव; परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Mon, 18 Dec 2023 03:54 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: आदर्श शर्मा Updated Mon, 18 Dec 2023 03:54 PM IST
सार

निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति के लिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि समय पर होंगे चुनाव 

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Pakistan Supreme court rules against raising objections to delimitations of electoral boundaries
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चुनावी सीमाओं के परिसीमन पर उठाई गए आपत्ति के खिलाफ पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस निर्णय से अगले साल आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार रात पाकिस्तान में आम चुनावों का कार्यक्रम जारी किया गया है। 
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दो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर कोर्ट का फैसला
अंतरिम मुख्य न्यायाधीश सरदार तारिक की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोजन निकाय द्वारा किए गए परिसीमन को बदलने के बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ईसीपी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। बलूचिस्तान प्रांत में झोब और शिरानी में दो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ ईसीपी की अपील पर फैसले की घोषणा की गई। उच्चतम न्यायालय ने परिसीमन पर बीएचसी के फैसले को भी रद्द कर दिया।
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चुनावी कार्यक्रम के जारी होने के बाद सभी चुनौतियां अप्रभावी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को सभी चुनौतियां अप्रभावी हो गई हैं। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति को राहत देने के लिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया। 
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बीएचसी के आदेश को किया रद्द
बीएचसी द्वारा बलूचिस्तान में दो निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए थे। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का रूख किया था। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद सोमवार को बीएचसी के आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही चुनाव आयोग की अपील को स्वीकार कर लिया।


बता दें दो दिन पहले लाहौर उच्च न्यायाल द्वारा नौकरशाही से रिटर्निंग अधिकारियों और जिला रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्तियों को निलंबित करके चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की अपील को खारिज कर दिया था। अगले वर्ष आठ फरवरी को चुनाव होने हैं और पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया था, इससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी हो गई थी।
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