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पाकिस्तान: अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में फैसला रखा सुरक्षित
Tue, 19 Nov 2019 02:19 PM IST
Sneha Baluni
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: Sneha Baluni
Updated Tue, 19 Nov 2019 02:19 PM IST
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परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो)
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इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस मामले में 28 नवंबर को फैसला सुनाया जा सकता है।
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A special court in Islamabad today reserved its verdict in a treason case against former President of Pakistan, Pervez Musharraf. The verdict in the case will be pronounced on November 28: Pakistan Media (File pic) pic.twitter.com/Sn5DhsSFd8
— ANI (@ANI) November 19, 2019विज्ञापन
पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने पूर्व-सेना प्रमुख के खिलाफ नवंबर 2007 में अतिरिक्त संवैधानिक आपातकाल लगाने के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था, जिसके चलते कई श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधीशों को जेल में डाल दिया गया था।
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साथ ही 100 से अधिक न्यायाधीशों की बर्खास्तगी की गई थी। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक देश पर शासन किया। पाकिस्तान में उच्च राजद्रोह के लिए दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा होती है।