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Pakistan: पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान और उनके करीबी कुरैशी के खिलाफ दर्ज किए नए मामले, लगाए गए हैं ये आरोप

एएनआई, इस्लामाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 17 Mar 2023 02:11 AM IST
सार

इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए और दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।

Pakistan police file fresh cases against Imran Khan and his close aide Shah Mehmood Qureshi
इमरान खान। - फोटो : ANI (फाइल फोटो)

विस्तार

पाकिस्तान की संघीय राजधानी पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी सहित दर्जनों समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह सूचना दी।



इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए और दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। ये नए मामले ऐसे समय में सामने आए हैं जब इमरान खान पहले से ही तोशखाना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं।


डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारा काहू थाने में दर्ज प्राथमिकी में हामिद जमान कियानी, नसीम अब्बासी, शेख लियाकत और चौधरी तारिक समेत 40 अज्ञात लोगों पर शहर में उथलपुथल (Civil Commotion) की स्थिति पैदा करने और 21(i) (सहायता और उकसाने) के साथ-साथ धारा 341 (गलत अवरोध के लिए सजा), 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और भी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। भरा काहू, खन्ना और तरनोल थाने में मामले दर्ज किए गए हैं।

खन्ना और भरा काहू थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीटीआई कार्यकर्ताओं की कार्रवाई के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया गया है।शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को धमकाया और जबरन उनकी दुकानें बंद करा दीं। प्राथमिकी में कहा गया है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के आदेशों का पालन कर रहे थे।

जियो न्यूज ने बताया कि बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना मामले में जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की पीटीआई अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पूर्व प्रधानमंत्री खान को गिरफ्तार करने और 18 मार्च को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पुनर्निर्देशित करते हुए पूर्व में सुरक्षित रखे गए फैसले की घोषणा की।

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