फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan: Parvez musharraf challenges death penalty verdict in supreme court

पाकिस्तान: मुशर्रफ ने विशेष अदालत के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में दी चुनौती

Thu, 16 Jan 2020 08:00 PM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 16 Jan 2020 08:00 PM IST
विज्ञापन
Pakistan: Parvez musharraf challenges death penalty verdict in supreme court
परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter

पाकिस्तान के स्व-निर्वासित पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने गुरुवार को विशेष न्यायाधिकरण के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विशेष न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में मुशर्रफ को उच्च देशद्रोह का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने नवंबर 2007 में पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ 2013 में एक अतिरिक्त-संवैधानिक आपातकाल लगाने के खिलाफ देशद्रोह का मामला दायर किया था। इस आपातकाल के दौरान ऊपरी अदालतों के कई न्यायाधीशों को उनके घरों में नजरबंद कर लिया गया था और 100 से अधिक न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया था।
विज्ञापन


इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को दुबई में रह रहे 74 वर्षीय सेवानिवृत्त जनरल के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई के छह साल बाद मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, लाहौर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2020 के विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। डॉन अखबार ने बताया कि 90 पन्नों की अपील में पूर्व सेना प्रमुख ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का आह्वान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed