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पाकिस्तान: मुशर्रफ ने विशेष अदालत के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में दी चुनौती
Thu, 16 Jan 2020 08:00 PM IST
Trainee Trainee
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 16 Jan 2020 08:00 PM IST
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परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
पाकिस्तान के स्व-निर्वासित पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने गुरुवार को विशेष न्यायाधिकरण के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विशेष न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में मुशर्रफ को उच्च देशद्रोह का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है।
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पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने नवंबर 2007 में पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ 2013 में एक अतिरिक्त-संवैधानिक आपातकाल लगाने के खिलाफ देशद्रोह का मामला दायर किया था। इस आपातकाल के दौरान ऊपरी अदालतों के कई न्यायाधीशों को उनके घरों में नजरबंद कर लिया गया था और 100 से अधिक न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया था।
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इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को दुबई में रह रहे 74 वर्षीय सेवानिवृत्त जनरल के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई के छह साल बाद मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, लाहौर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2020 के विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। डॉन अखबार ने बताया कि 90 पन्नों की अपील में पूर्व सेना प्रमुख ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का आह्वान किया है।
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याचिका में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया था।