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Imran Khan: 'पाकिस्तान के पूर्व पीएम को जेल में बैठक की भी अनुमति नहीं; दो हफ्ते से पाबंदी'; खबरों में दावा

Tue, 12 Mar 2024 04:12 PM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 12 Mar 2024 04:12 PM IST
सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चुनौतीपूर्ण हालात से जूझ रहे हैं। कई महीने से अदियाला जेल में बंद इमरान खान को जेल के भीतर बैठकों की अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है।

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Pakistan Imran Khan Adiala Jail Meeting barred for two weeks Reports
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि पिछले दो हफ्ते से इमरान खान पर जेल के भीतर बैठक करने पर रोक लगाई गई है। खबरों के मुताबिक जेल में बंद 71 साल के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अलग-अलग मामलों में कुल 31 साल की सजा (accumulative sentence of 31 years) सुनाई गई है। सितंबर 2023 में इमरान को अटक जेल से अदियाला जेल ले जाया गया था।
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खबरों के मुताबिक इमरान खान जेल में बंद रहने के दौरान अपने वकील, अपनी राजनीतिक पार्टी- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते थे। जेल के अधिकारियों ने इमरान को पहले बैठक करने के लिए सोमवार और गुरुवार आवंटित किया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि इमरान खान अब अदियाला जेल के अंदर दो सप्ताह बैठकें नहीं कर सकेंगे। जेल प्रशासन ने इमरान पर रोक लगा दी है।
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पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को अपनी कप्तानी में वर्ल्डकप जिता चुके इमरान खान उनके समर्थक करिश्माई नेता मानते हैं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमों को राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा करार दिया है। रावलपिंडी की जेल में पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त न होने का हवाला देकर इमरान के समर्थकों ने उन्हें रिहा करने की मांग भी की है।
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सुरक्षा मामलों पर जाहिर की गई चिंताओं के बीच पिछले हफ्ते, पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। सुरक्षाबलों उनके कब्जे से अदियाला जेल का नक्शा, एक हैंड ग्रेनेड और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद करने का दावा किया था।

रावलपिंडी शहर के पुलिस अधिकारी (सीपीओ) खालिद हमदानी ने कहा कि पुलिस ने अफगानिस्तान के आतंकवादियों के पास से स्वचालित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। इससे पहले नवंबर में भी पुलिस को रावलपिंडी के गोरखपुर में अदियाला रोड के पास विस्फोटक उपकरण से भरा संदिग्ध बैग बरामद हुआ था। इमरान खान जिस जेल में बंद हैं, यह स्पॉट सिर्फ एक किलोमीटर दूर था।

इसी बीच गोपनीय राजनयिक केबल (Cipher या सिफर) मामले में सजा काट रहे इमरान के खिलाफ मुकदमे में एफआईए ने कहा है कि पूर्व पीएम इमरान खान और देश के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें अस्वीकार्य हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को देश की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की इन दलीलों पर विस्तृत बहस का आदेश दिया। 


चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एफआईए की पैरवी करने वाले वकील से कहा, अपीलें किस आधार पर अस्वीकार्य हैं, इस पर विस्तार से जवाब दें। अदालत ने अपीलकर्ताओं के वकीलों से भी जवाब मांगा। न्यायमूर्ति फारूक ने एफआईए से यह भी बताने को कहा कि अपीलें सुनवाई योग्य क्यों नहीं हैं। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि देश के कानून के तहत ऐसे मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होना आश्चर्यजनक है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आगे की सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी।
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