{"_id":"68045dd61c048a1d3407d708","slug":"pakistan-denied-right-to-appeal-to-kulbhushan-jadhav-government-tells-supreme-court-2025-04-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान की कायराना करतूत: कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से किया मना; सुप्रीम कोर्ट में दी बेतुकी दलील","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
पाकिस्तान की कायराना करतूत: कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से किया मना; सुप्रीम कोर्ट में दी बेतुकी दलील
Sun, 20 Apr 2025 08:33 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 20 Apr 2025 08:33 AM IST
सार
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया।
विज्ञापन
कुलभूषण जाधव
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय (ICJ) से सिर्फ काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा
दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के बाद सिर्फ काउंसुलर एक्सेस दिया गया था।
ये भी पढ़ें- Bangladesh: 'शेख हसीना और 11 अन्य के खिलाफ जारी करें रेड कॉर्नर नोटिस'; बांग्लादेश पुलिस ने की इंटरपोल से अपील
विज्ञापन
कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान लगाता है जासूसी का आरोप
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। एक साल बाद यानी 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय में अपील की। अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया।
ये भी पढ़ें- Pakistan: 'हम हिंदुओं से अलग', पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने उगला नफरती जहर, बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल गए
संबंधित वीडियो
विज्ञापन
पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा
दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के बाद सिर्फ काउंसुलर एक्सेस दिया गया था।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- Bangladesh: 'शेख हसीना और 11 अन्य के खिलाफ जारी करें रेड कॉर्नर नोटिस'; बांग्लादेश पुलिस ने की इंटरपोल से अपील
विज्ञापन
कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान लगाता है जासूसी का आरोप
कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। एक साल बाद यानी 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय में अपील की। अंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया।
ये भी पढ़ें- Pakistan: 'हम हिंदुओं से अलग', पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने उगला नफरती जहर, बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल गए
संबंधित वीडियो
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन