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Pakistan: अदियाला जेल में ही सजा काटना चाहती हैं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Tue, 16 Apr 2024 05:37 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 16 Apr 2024 05:37 PM IST
सार
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान अदियाला जेल में बीते साल अगस्त से कैद हैं। इस साल जनवरी में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी
- फोटो : एएनआई
विस्तार
पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में बुशरा बीबी ने मांग की थी कि उन्हें अदियाला जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां उनके पति इमरान खान कैद हैं। अभी बुशरा बीबी इमरान खान के आवास बनी गाला में बनी अस्थायी जेल में ही कैद हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिका पर सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी का वकील ही अदालत में मौजूद नहीं था। जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 'अगर वे इस मामले को जीत गए होते तो बुशरा बीबी जेल चली गईं होती, लेकिन उनके वकील ही नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल जाएं।' याचिका खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत पहुंचे। जिस पर अदालत ने उन्हें याचिका पर फिर से पुनर्विचार के लिए एक आवेदन देने का निर्देश दिया।
गैर इस्लामी विवाह मामले में सजा काट रहे इमरान खान और बुशरा बीबी
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान अदियाला जेल में बीते साल अगस्त से कैद हैं। इस साल जनवरी में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं और तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बुशरा बीबी भी आत्मसमर्पण करने अडियाला जेल गईं थी, लेकिन उन्हें इमरान खान के आवास बनी गाला में ही अस्थायी जेल बनाकर वहां कैद रखा गया है।
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में सजा बर्खास्त कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी और इमरान खान अन्य मामलों में जेल में बंद हैं। दोनों को गैर इस्लामी विवाह करने के मामले में भी सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी ने उनके आवास को जेल घोषित करने पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिका पर सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी का वकील ही अदालत में मौजूद नहीं था। जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 'अगर वे इस मामले को जीत गए होते तो बुशरा बीबी जेल चली गईं होती, लेकिन उनके वकील ही नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल जाएं।' याचिका खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत पहुंचे। जिस पर अदालत ने उन्हें याचिका पर फिर से पुनर्विचार के लिए एक आवेदन देने का निर्देश दिया।
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गैर इस्लामी विवाह मामले में सजा काट रहे इमरान खान और बुशरा बीबी
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान अदियाला जेल में बीते साल अगस्त से कैद हैं। इस साल जनवरी में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं और तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बुशरा बीबी भी आत्मसमर्पण करने अडियाला जेल गईं थी, लेकिन उन्हें इमरान खान के आवास बनी गाला में ही अस्थायी जेल बनाकर वहां कैद रखा गया है।
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में सजा बर्खास्त कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी और इमरान खान अन्य मामलों में जेल में बंद हैं। दोनों को गैर इस्लामी विवाह करने के मामले में भी सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी ने उनके आवास को जेल घोषित करने पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।