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पाकिस्तान: अदालत ने 2014 के संसद हमले के मामले में पीएम खान को बरी किया
Fri, 30 Oct 2020 02:42 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, इस्लामाबाद
एजेंसी, इस्लामाबाद
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 30 Oct 2020 02:42 AM IST
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Imran Khan
- फोटो : पीटीआई
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पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को साल 2014 के संसद भवन हमले से संबंधित मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बरी कर दिया है। अदालत ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को अभियोग के लिए तलब किया है।
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द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि आतंकवाद-रोधी अदालत के न्यायाधीश रजा जवाद अब्बास हसन ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ राष्ट्रपति पद संभालने के कारण कार्यवाही रोकने का भी फैसला किया।
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खान को बरी करने की याचिका सरकार के लिए एक वकील ने दायर की थी, जिसमें अभियोजक ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि राजनीतिक आधार पर बनाया गया यह मामला अदालत के समय की बर्बादी है।
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न्यायाधीश ने 12 नवंबर को अगली सुनवाई में विदेश मंत्री कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज खट्टक, शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद और नियोजन मंत्री असद उमर सहित पार्टी के प्रमुख नेता अलीम खान और पीटीआई के पूर्व महासचिव जहांगीर को तलब किया है।
बता दें कि 31 अगस्त 2014 को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने खान और अन्य पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धाराओं को लागू किया था।