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Pakistan: तोशाखाना केस में IHC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए इमरान, उपहारों के विवरण छिपाने का है आरोप

Mon, 31 Jul 2023 04:28 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 31 Jul 2023 04:28 PM IST
सार

Pakistan: शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में 70 वर्षीय खान ने धारा 342 के तहत बयान दर्ज करने पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि जिला व सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर के समक्ष चल रहे मुकदमे को तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता।

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Pak ex-PM Imran moves SC against IHC for not granting stay in Toshakhana case
इमरान खान - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान की ओर से आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दो बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान को सरकारी उपहारों के बारे में विवरण छिपाने से संबंधित मामले में राहत नहीं मिली थी।

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इमरान खान ने धारा 342 के तहत बयान दर्ज कराने पर रोक लगाने की अपील की

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' अखबार की खबर के अनुसार शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में 70 वर्षीय खान ने धारा 342 के तहत बयान दर्ज करने पर रोक लगाने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि जिला व सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर के समक्ष चल रहे मुकदमे को तब तक के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। इसमें कहा गया है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले अदालत के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय आवश्यक था।

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बैरिस्टर गौहर अली खान के नेतृत्व वाली पीटीआई प्रमुख की कानूनी टीम ने खान की ओर से शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली । बाद में पीटीआई प्रमुख की कानूनी टीम ने पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल से मुलाकात की।

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