{"_id":"63d0fdff9227e702236cb0d8","slug":"pak-election-commission-proposes-to-hold-polls-in-punjab-and-khyber-pakhtunkhwa-in-april-2023-01-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pakistan: इमरान खान को झटका, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Pakistan: इमरान खान को झटका, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव
Wed, 25 Jan 2023 03:31 PM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 25 Jan 2023 03:31 PM IST
सार
पाकिस्तान निर्वचान आयोग ने बुधवार को सुझाव दिया कि पंजाब में 9 से 13 अप्रैल के बीच और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए।
विज्ञापन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में अप्रैल में विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रांतों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की सरकार थी, लेकिन देश में तत्काल आम चुनाव कराने की मांग को लेकर पीटीआई ने प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया था। हालांकि, पाक सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया है और इस साल अगस्त के बाद समय पर चुनाव कराने पर अड़ी है।
विज्ञापन
पाकिस्तान निर्वचान आयोग ने बुधवार को सुझाव दिया कि पंजाब में 9 से 13 अप्रैल के बीच और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए।
विज्ञापन
विधानसभाओं को भंग करने के बाद दो प्रांतों में कार्यवाहक सरकारें नियुक्त की गईं। नियम के मुताबिक, विधानसभाओं के भंग करने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, इसलिए पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने प्रांतीय चुनावों की तारीखों की घोषणा की। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने 22 जनवरी को पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि मोहम्मद आजम खान ने 21 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्य कार्यकारी के रूप में शपथ ली।
विज्ञापन
राज्यपाल करेंगे अंतिम चुनाव की तारीखों की घोषणा
खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा को 14 जनवरी और पंजाब विधानसभा को 18 जनवरी को भंग कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने दो प्रांतों के राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है और पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 224 का हवाला दिया है, जिसमें विधानसभा भंग करने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। हालांकि, अंतिम चुनाव की तारीखों की घोषणा संबंधित राज्यपालों द्वारा की जाएगी।