Pakistan: जेल में बंद इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में दी अंतरिम जमानत
Pakistan: पीटीआई संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं पर आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अरशद जावेद ने सुनवाई की। उन्होंने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में इमरान को अंतरिम जमानत दे दी।
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पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में अंतरिम जमानत दी है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी।
सैन्य प्रतिष्ठानों को बनाया गया था निशाना
इमरान खान अभी कई मामलों में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पिछले साल नौ मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने एक दर्जन से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। इनमें रावलपिंडी में सेना मुख्यालय, फैसलाबाद में इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) की इमारत, मियांवाली एयरबेस, जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस) शामिल हैं।
आतंकवाद रोधी अदालत ने की सुनवाई
पीटीआई संस्थापक की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अरशद जावेद ने सुनवाई की। 'द न्यूज इंटरनेशनल' के मुताबिक उन्होंने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में इमरान को अंतरिम जमानत दी।
इन मामलों में मिली इमरान को जमानत
अदालत ने जमान पार्क के बाहर पुलिस पर हमला, पीटीआई कार्यकर्ता जिल्ले शाह की हत्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के मॉडल टाउन स्थित कार्यालय और कलमा चौक पर एक कंटेनर को जलाने के मामलों में खान की अंतरिम जमानत मंजूर की।
तीन मामलों में बढ़ी जमानत की अवधि
एटीसी के एक अन्य न्यायाधीश नावेद इकबाल ने नौ मई को हुई हिंसा के तीन मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी। अदालत ने जिन तीन मामलों में अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाई है, उनमें जिन्नाह हाउस पर हमला, अस्करी टॉवर और शादमान थाने को जलाने के मामले शामिल हैं।