फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pak court confirms interim bail of Imran Khan in 4 cases related to May 9 violence and others

Pakistan: जेल में बंद इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में दी अंतरिम जमानत

Sat, 02 Mar 2024 03:17 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 02 Mar 2024 03:17 PM IST
सार

Pakistan: पीटीआई संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं पर आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी)  के न्यायाधीश अरशद जावेद ने सुनवाई की। उन्होंने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में इमरान को अंतरिम जमानत दे दी। 

विज्ञापन
Pak court confirms interim bail of Imran Khan in 4 cases related to May 9 violence and others
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में अंतरिम जमानत दी है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

विज्ञापन

सैन्य प्रतिष्ठानों को बनाया गया था निशाना
इमरान खान अभी कई मामलों में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पिछले साल नौ मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने एक दर्जन से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। इनमें रावलपिंडी में सेना मुख्यालय, फैसलाबाद में इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) की इमारत, मियांवाली एयरबेस, जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस) शामिल हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

आतंकवाद रोधी अदालत ने की सुनवाई
पीटीआई संस्थापक की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अरशद जावेद ने सुनवाई की। 'द न्यूज इंटरनेशनल' के मुताबिक उन्होंने नौ मई की हिंसा से जुड़े चार मामलों में इमरान को अंतरिम जमानत दी। 

विज्ञापन

इन मामलों में मिली इमरान को जमानत
अदालत ने जमान पार्क के बाहर पुलिस पर हमला, पीटीआई कार्यकर्ता जिल्ले शाह की हत्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के मॉडल टाउन स्थित कार्यालय और कलमा चौक पर एक कंटेनर को जलाने के मामलों में खान की अंतरिम जमानत मंजूर की। 

तीन मामलों में बढ़ी जमानत की अवधि
एटीसी के एक अन्य न्यायाधीश नावेद इकबाल ने नौ मई को हुई हिंसा के तीन मामलों में इमरान खान की अंतरिम जमानत की अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी। अदालत ने जिन तीन मामलों में अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाई है, उनमें जिन्नाह हाउस पर हमला, अस्करी टॉवर और शादमान थाने को जलाने के मामले शामिल हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed