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Cipher Case: इमरान खान के खिलाफ जेल में होगी सुनवाई, विशेष अदालत के फैसले के बाद कैबिनेट की भी हरी झंडी
Thu, 30 Nov 2023 07:42 PM IST
आदर्श शर्मा
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 30 Nov 2023 07:42 PM IST
सार
साइफर मामले में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में सुनवाई को पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विशेष अदालत के फैसले के बाद यह मंजूरी दी गई है। यहां पढ़ें...
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
साइफर मामले में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की जेल सुनवाई को पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सुरक्षा कारणों से जेल में कार्यवाही करने के विशेष अदालत के फैसले के बाद यह मंजूरी दी गई है। अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद जेल मुकदमे की रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पेश की गई, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
बता दें इमरान खान सितंबर माह से अदियाला जेल में बंद हैं। जहां पिछले हफ्ते तक उनकी जेल में सुनवाई चल रही थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मंगलवार को साइफर मामले की सुनवाई की। इमरान खान को सुरक्षा कारणों के कारण पेश नहीं किया गया। बता दें कोर्ट ने पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को पेश करने को कहा था।
सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को सुरक्षा कारणों के चलते पेश नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अगली सुनवाई में खुली अदालत में जेल के भीतर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हुए अपना आदेश सुनाया। जिसके बाद सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें साइफर मामला 15 अगस्त को शुरू किया गया था और 23 अक्तूबर को इमरान खान और कुरैशी को दोषी ठहराया गया था। इससे पूर्व कैबिनेट ने मंगलवार को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामलों में इमरान खान के खिलाफ जेल में मुकदमा चलाने को भी मंजूरी दे दी थी।
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इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
वहीं चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न की जांच के लिए आयोग के गठन की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मांग की। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश ईसा को सात पन्नों के पत्र में उनसे पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 184 (3) पर जोर देने का अनुरोध किया, जो स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। उन्होंने पत्र में लापता कार्यकर्ताओं के संबंध में जांच के लिए एक आयोग के गठन की भी मांग की। बता दें आठ फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं।
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बता दें इमरान खान सितंबर माह से अदियाला जेल में बंद हैं। जहां पिछले हफ्ते तक उनकी जेल में सुनवाई चल रही थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन ने मंगलवार को साइफर मामले की सुनवाई की। इमरान खान को सुरक्षा कारणों के कारण पेश नहीं किया गया। बता दें कोर्ट ने पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को पेश करने को कहा था।
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सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया कि पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को सुरक्षा कारणों के चलते पेश नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अगली सुनवाई में खुली अदालत में जेल के भीतर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हुए अपना आदेश सुनाया। जिसके बाद सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें साइफर मामला 15 अगस्त को शुरू किया गया था और 23 अक्तूबर को इमरान खान और कुरैशी को दोषी ठहराया गया था। इससे पूर्व कैबिनेट ने मंगलवार को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामलों में इमरान खान के खिलाफ जेल में मुकदमा चलाने को भी मंजूरी दे दी थी।
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इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
वहीं चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न की जांच के लिए आयोग के गठन की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मांग की। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश ईसा को सात पन्नों के पत्र में उनसे पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 184 (3) पर जोर देने का अनुरोध किया, जो स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। उन्होंने पत्र में लापता कार्यकर्ताओं के संबंध में जांच के लिए एक आयोग के गठन की भी मांग की। बता दें आठ फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं।