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Nepal: नागरिकता अधिनियम लागू करने का रास्ता साफ, काफी समय से स्थगित था विधेयक

Fri, 23 Jun 2023 07:01 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 23 Jun 2023 07:01 AM IST
सार

नागरिकता विधेयक संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 31 जुलाई, 2022 को पहली बार सत्यापन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को भेजा गया था। इसके 15वें दिन भंडारी ने विधेयक यह कहते हुए लौटा दिया कि इस पर पुनर्विचार आवश्यक है।

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Nepal Supreme court cleared implementation of the Citizenship Act bill was rejected by the President
nepal supreme court - फोटो : pti

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को नागरिकता कानून के कार्यान्वयन को रोकने के लिए जारी अल्पकालिक अंतरिम आदेश को जारी नहीं रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही देश में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा 31 मई को अनुमोदित नागरिकता अधिनियम लागू करने का रास्ता साफ हो गया। अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी रखा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराई और कुमार रेग्मी की संयुक्त पीठ में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को जारी रखने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा ने 4 जून को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता विधेयक को लागू नहीं करने का एक अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया था। 

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बता दें कि नागरिकता विधेयक संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 31 जुलाई, 2022 को पहली बार सत्यापन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को भेजा गया था। इसके 15वें दिन भंडारी ने विधेयक यह कहते हुए लौटा दिया कि इस पर पुनर्विचार आवश्यक है। उसके बाद दोनों विधेयक फिर से संघीय संसद द्वारा हूबहू पारित किए गए और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए थे।

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