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पाकिस्तान: नौ मई के दंगे मामले में सशर्त फैसला सुना सकती है सैन्य अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

Thu, 28 Mar 2024 08:55 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 28 Mar 2024 08:55 PM IST
सार

पाकिस्तान में पिछले साल नौ मई के दंगे से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट  ने उन संदिग्धों के फैसले की घोषणा करने की सशर्त अनुमति दी, जिन्हें आगामी ईद त्योहार से पहले रिहा किया जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे पर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया और सुनवाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

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May 9 riots: Pakistan's apex court conditionally allows military courts to announce verdicts
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान में पिछले साल नौ मई के दंगे से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट  ने उन संदिग्धों के फैसले की घोषणा करने की सशर्त अनुमति दी, जिन्हें आगामी ईद त्योहार से पहले रिहा किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में संलिप्तता के लिए 103 नागरिकों के मुकदमें के बारे में है। छह सदस्यीय पीठ ने 23 अक्तूबर, 2023 को इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील (आईसीए) के एक सेट पर सुनवाई की। नागरिकों के सैन्य परीक्षणों को रद्द करने वाला सर्वसम्मत फैसला सुनाया। 
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कोर्ट ने विवरण देने को कहा था
25 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से हिंसक घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए नागरिकों के सैन्य परीक्षणों के बारे में विवरण देने को कहा था। इसने आदेश दिया कि यह सूचित किया जाए कि कितने संदिग्धों को बरी किया जा सकता है और कितने को नहीं", यह कहते हुए कि सभी विवरण 28 मार्च तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें उन संदिग्धों के बारे में भी जानकारी मांगी गई जिन्हें कम अवधि के लिए सजा सुनाई जानी थी। 
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 सैन्य अदालतों को सुरक्षित फैसले सुनाने की सशर्त इजाजत दी
आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सैन्य अदालतों को सुरक्षित फैसले सुनाने की सशर्त इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि केवल उन्हीं मामलों में फैसला सुनाया जाएगा, जिनमें नामांकित संदिग्धों को ईद से पहले रिहा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि लगभग 20 संदिग्धों को उनके मुकदमे और सेना प्रमुख द्वारा सजा में रियायत सहित अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद रिहा किया जा सकता है।
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कोर्ट ने अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक की स्थगित
अदालत ने अवान के इस आश्वासन पर गौर किया कि कम सजा वाले लोगों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अदालत ने आगे कहा कि आगे की अपीलों पर निर्णय लेने की अनुमति 23 अक्तूबर के फैसले के खिलाफ अपीलों पर अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे पर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया और सुनवाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।
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