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Pakistan: 'भारतीय महिला को परेशान करना बंद करे', लाहौर हाईकोर्ट ने सरबजीत को पुलिस उत्पीड़न से दी सुरक्षा

Wed, 19 Nov 2025 08:52 AM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 19 Nov 2025 08:52 AM IST
सार

लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि भारतीय सिख महिला सरबजीत को परेशान करना बंद करे। सरबजीत ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाकर नासिर हुसैन से शादी की थी। पुलिस ने उनके घर पर अवैध छापा मारा और शादी तोड़ने का दबाव डाला था। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद महिला सुरक्षित हैं।

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Lahore High Court grants protection to Sarabjit from police harassment Stop harassing Indian woman
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को भारतीय सिख महिला सरबजीत को परेशान करना बंद करने का आदेश दिया। महिला ने इस्लाम धर्म अपनाकर स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली थी। महिला की मुस्लिम व्यक्ति नासिर हुसैन से मित्रता सोशल मीडिया पर हुई थी। सरबजीत कौर (48) 2,000 सिख तीर्थयात्रियों के साथ महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती उत्सव में शामिल होने के लिए भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई थी।

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तीर्थयात्री 13 नवंबर को घर लौट आए, लेकिन सरबजीत लापता हो गई थी। लाहौर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि सरबजीत ने चार नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखूपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी कर ली। मंगलवार को सरबजीत और नासिर ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की कि पुलिस ने शेखूपुरा के फारूकाबाद स्थित उनके घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन पर शादी तोड़ने का दबाव डाला।
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