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Pakistan: दो पत्रकारों समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज, नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले में साजिश का आरोप

Tue, 13 Jun 2023 03:20 AM IST
वीरेंद्र शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 13 Jun 2023 03:20 AM IST
सार

भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पिछले महीने पूरे पाकिस्तान में ''विद्रोह भड़काने'' और संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए उकसाने के आरोप में सोमवार को दो पत्रकारों सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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Journalists among four people booked for inciting attacks on military installations in Pakistan on May 9
पाकिस्तान में हिंसा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले माह पूरे पाकिस्तान में विद्रोह भड़काने और संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए उकसाने के आरोप में सोमवार को दो पत्रकारों सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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सोमवार को दर्ज की गई प्राथमिकी में शिकायतकर्ता मुहम्मद असलम ने पुलिस को बताया कि 9 मई को उसने लगभग 25 लोगों को पत्रकारों शाहीन सेहबाई और वजाहत सईद खान के स्क्रीनशॉट और संदेशों को साझा करते हुए देखा। उन्होंने कहा, वे लोगों को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने, आतंकवाद फैलाने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए उकसा रहे थे। 
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अस्करी टावर हमला मामले में इमरान की पार्टी के नेता यास्मीन को न्यायिक रिमांड पर भेजा 
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता डॉ यास्मीन राशिद को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) द्वारा अस्करी टॉवर हमले के मामले में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, एआरवाई न्यूज ने बताया।
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इससे पहले, भौतिक रिमांड पूरा होने पर राशिद को एटीसी के सामने पेश किया गया था। हालांकि, जांच अधिकारी ने एटीसी से उसे और भौतिक रिमांड देने का आग्रह किया क्योंकि अस्करी टॉवर हमले के मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी। एटीसी ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया और डॉ यास्मीन राशिद को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया और उसे 25 जून को पेश करने का निर्देश दिया।
विशेष रूप से, पंजाब की अंतरिम सरकार ने जिन्ना हाउस में इमरान खान पार्टी की नेता यास्मीन राशिद के बरी होने को चुनौती दी थी। 

9 मई को हुई हिंसा के बाद कुरैशी को किया गया गिरफ्तार
नौ मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद  हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। नौ मई की घटनाओं के बाद, इमरान खान की पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। नेताओं में कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, डॉ यासमीन राशिद, शिरीन मजारी, मलीका बुखारी और फैयाजुल हसन चौहान शामिल थे। कुछ दिनों बाद फवाद, इमरान इस्माइल, शिरीन मजारी, फैयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान और अन्य सहित कई प्रमुख नेताओं ने इमरान खान की पार्टी छोड़ दी। 

खान के समर्थकों ने लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस, फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों को भी आग लगा दी थी। इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी हमला किया था।


इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी से मांगी सुरक्षा 
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की मांग की। नौ मई को नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा कि उसे डर है कि उसे किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है और उसने देश में उसके खिलाफ दर्ज सभी खुलासे और अघोषित मामलों का ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उनका बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया जाएगा।

 

 

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