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Bangladesh: कोर्ट में बोले AG- किसी भी दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी अंतरिम सरकार; पूर्व मंत्री किए गए गिरफ्तार
Tue, 27 Aug 2024 10:35 PM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 27 Aug 2024 10:35 PM IST
सार
अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने उच्च न्यायालय से एक याचिका को खारिज करने की अपील करने के साथ कहा कि अंतरिम सरकार की देश में किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है।
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस (फाइल)
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग समेत किसी भी राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने की उसकी कोई योजना नहीं है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने उच्च न्यायालय से उस रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने का आग्रह किया जिसमें अवामी लीग को राजनीतिक दल के रूप में प्रतिबंधित करने और उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए सरकार पर आदेश देने की मांग की गई थी।
'सरकार राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में करती है विश्वास'
असदुज्जमां ने रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि मौजूदा सरकार का किसी भी राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार संविधान में निहित संगठन और राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में विश्वास करती है।
1 सितंबर को आदेश पारित करेगा हाईकोर्ट
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग पिछली सत्तावादी सरकार में शामिल थे और जिन्होंने गलत काम किए, उन पर कानून की अदालतों के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई के बाद पीठ ने मामले पर आदेश पारित करने के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की।
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आंदोलन में हत्याओं के लिए कार्रवाई की मांग
अधिकार संगठन सारदा सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइयां ने 19 अगस्त को जनहित याचिका के रूप में याचिका दायर की, जिसमें जुलाई और अगस्त की शुरुआत में सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान छात्रों और लोगों की अंधाधुंध हत्या के लिए अवामी लीग को राजनीतिक दल के रूप में प्रतिबंधित करने और उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश देने की मांग की गई।
पूर्व पीएम शेख हसीना पर हत्या के कई मामले दर्ज
याचिका में, उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल को तीन साल करने और पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना के नाम पर मौजूद संस्थानों के नाम बदलने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश मांगा। पूर्व सत्ताधारी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की रिट याचिका ऐसे समय में आई है जब पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
बांग्लादेश पुलिस ने पूर्व मंत्री को किया गिरफ्तार
बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अराफात को गिरफ्तार कर लिया। वह कई मामलों में आरोपी हैं। इनमें से एक मामला सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अराफात को राष्ट्रीय राजधानी के गुलशन इलाके से गिरफ्तार किया है। वे अराफात को रिमांड पर लेने की याचिका के साथ अदालत में पेश करने की तैयारी कर रहे थे।
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'सरकार राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में करती है विश्वास'
असदुज्जमां ने रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की पीठ से कहा कि मौजूदा सरकार का किसी भी राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार संविधान में निहित संगठन और राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में विश्वास करती है।
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1 सितंबर को आदेश पारित करेगा हाईकोर्ट
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग पिछली सत्तावादी सरकार में शामिल थे और जिन्होंने गलत काम किए, उन पर कानून की अदालतों के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई के बाद पीठ ने मामले पर आदेश पारित करने के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की।
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आंदोलन में हत्याओं के लिए कार्रवाई की मांग
अधिकार संगठन सारदा सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइयां ने 19 अगस्त को जनहित याचिका के रूप में याचिका दायर की, जिसमें जुलाई और अगस्त की शुरुआत में सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान छात्रों और लोगों की अंधाधुंध हत्या के लिए अवामी लीग को राजनीतिक दल के रूप में प्रतिबंधित करने और उसका पंजीकरण रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश देने की मांग की गई।
पूर्व पीएम शेख हसीना पर हत्या के कई मामले दर्ज
याचिका में, उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल को तीन साल करने और पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना के नाम पर मौजूद संस्थानों के नाम बदलने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश मांगा। पूर्व सत्ताधारी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की रिट याचिका ऐसे समय में आई है जब पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
बांग्लादेश पुलिस ने पूर्व मंत्री को किया गिरफ्तार
बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद अली अराफात को गिरफ्तार कर लिया। वह कई मामलों में आरोपी हैं। इनमें से एक मामला सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अराफात को राष्ट्रीय राजधानी के गुलशन इलाके से गिरफ्तार किया है। वे अराफात को रिमांड पर लेने की याचिका के साथ अदालत में पेश करने की तैयारी कर रहे थे।
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