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लड़की से मिलने पाकिस्तान पहुंचे भारतीय की सजा पूरी, जल्द होगी वापसी

Sat, 15 Dec 2018 12:49 PM IST
Shilpa Thakur वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Shilpa Thakur Updated Sat, 15 Dec 2018 12:49 PM IST
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Indian who illegally entered in Pakistan before 3 years to meet a girl will be release
हामिद निहाल अंसारी

पाकिस्तान की जेल में तीन साल से बंद भारतीय हामिद निहाल अंसारी को एक महीने के भीतर रिहा किया जाएगा। शनिवार को उसकी सजा की अवधि पूरी हो गई है। वह साल 2012 में ऑनलाइन दोस्ती के बाद लड़की से अवैध तरीके से मिलने पाकिस्तान पहुंचा था। अब पाकिस्तान के कोर्ट ने इस मामले में सरकार को आदेश दिया है कि भारतीय कैदी की सजा के पूरे होते ही उसकी देश वापसी की जाए। जितनी भी औपचारिकताएं हैं, उन्हें महीनेभर में पूरा किया जाए।


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तीन साल बाद मिलेगी जेल से आजादी

अंसारी को तीन साल तक जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की जेल से आजादी मिलेगी। एक महीने के भीतर ही अंसारी की भारत में वापसी हो जाएगी। हामिद के वकील ने 15 दिसंबर को उसकी सजा पूरी होने के बाद 16 दिसंबर को रिहाई की अपील की थी। वकील ने पेशावर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है कि संघीय सरकार ने अंसारी की रिहाई को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। 

मामले की सुनवाई जस्टिस रूहल अमीन और जस्टिस कलंदर अली खान ने की। उन्होंने गुरुवार को हैरानी जताई की सरकार की ओर से रिहाई को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि कैदी की रिहाई से संबंधित दस्तावेज अभी तक तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार होने तक कैदी को एक महीने तक कैद में रखा जा सकता है। सरकार का जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महीने के भीतर अंसारी की रिहाई से संंबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं और वाघा बॉर्डर पर उसे भारतीय अफसरों के हवाले किया जाए।

तीन साल की मिली थी सजा

मुंबई के रहने वाले हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्तान की जेल में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। ये सजा इसी 15 दिसंबर को पूरी होने वाली थी। अंसारी तीन साल पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से दाखिल हो गया था। 

वह उसी लड़की से मिलने पाकिस्तान पहुंचा था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। अवैध रूप से घुसने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। उसपर फर्जी पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखने का भी आरोप लगा और 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई।

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