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Singapore: भारतीय मूल की नर्सिंग होम कर्मचारी पर हजारों डॉलर का जुर्माना, चोरी-धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने दी सजा

Mon, 13 Jun 2022 04:11 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 13 Jun 2022 04:11 PM IST
सार

लता पर आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग निवासी का एटीएम कार्ड चुरा लिया और उसके खाते से 1,000 डॉलर नकद निकाल लिए। इसके अलावा उसने एक सुपरमार्केट में भोजन और प्रसाधन सामग्री खरीदने के लिए भी कार्ड का उपयोग किया।
 

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Indian-origin nursing home employee in Singapore fined for theft and cheating
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। महिला नर्सिंग होम में काम करती थी। आरोपी नर्सिंग होम कर्मचारी पर 4000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सजा के लिए आरोपी लता  नारायणन के खिलाफ दो अन्य समान आरोपों को भी ध्यान में रखा गया था।

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लता पर आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग निवासी का एटीएम कार्ड चुरा लिया और उसके खाते से 1,000 डॉलर नकद निकाल लिए। इसके अलावा उसने एक सुपरमार्केट में भोजन और प्रसाधन सामग्री खरीदने के लिए भी कार्ड का उपयोग किया।
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2019 में जब वह व्यक्ति अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर भूल गया तो वह लता के साथ नया पिन कोड प्राप्त करने के लिए बैंक गया था। जिससे लता को उसके नए पिन के बारे में जानकारी थी। इसके बाद उसने अपना एटीएम कार्ड अपने फोन कवर की जेब में रख कर फोन रखने के लिए लता को दे दिया। 
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि 21 नवंबर, 2019 को लता ने चोरी से 1,000 सिंगापुरी डॉलर कार्ड से निकाले। इसके बाद उसने 25 नवंबर को वुडलैंड्स के एक सुपरमार्केट में उसने भोजन और प्रसाधन सामग्री खरीदी जिसके लिए उसने 73 सिंगापुरी डॉलर का भुगतान कार्ड से किया। यह अपराध तब सामने आया जब बुजुर्ग व्यक्ति ने 27 नवंबर को पुलिस को बताया कि उसने अपना एटीएम कार्ड खो दिया है और उसके बैंक खाते से अनधिकृत निकासी की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,लता  नारायणन वुडलैंड्स केयर होम में एक स्वास्थ्य सहायक थी।  2019 में उन्हें 65 वर्षीय व्यक्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, जनवरी 2021 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।


शमन में, बचाव पक्ष के वकील अश्विन गणपति ने पहले के एक सत्र में अदालत को बताया कि लता अपनी युवावस्था में दुर्व्यवहार का शिकार हुई थी। अश्विन ने कहा कि पीड़िता ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसकी देखभाल वह नर्सिंग होम में करती थी। गौरतलब है कि सिंगापुर में चोरी और धोखाधड़ी के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माना की सजा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अदालत ने 2017 में संपत्ति से संबंधित चोरी के लिए उस पर 600 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया था।

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