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Singapore: भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में 126 महीने की जेल, यौन उत्पीड़न मामले में पाया गया दोषी
Wed, 12 Mar 2025 07:55 AM IST
शुभम कुमार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
Published by: शुभम कुमार
Updated Wed, 12 Mar 2025 07:55 AM IST
सार
भारतीय मूल के व्यक्ति को एक 16 साल के लड़के के साथ 2007 में यौन संबंध बनाने के आरोप में दस साल और छह महीने की सजा सुनाई गई।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
भारतीय मूल के व्यक्ति रंजीत प्रसाद को सिंगापुर में 10 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जो 2007 में 16 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी पाए गए हैं। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि सुनावाई के दौरान भी प्रसाद में उसके द्वारा किए गए अपराध को लेकर खेद नहीं दिखा।
मामले में न्यायाधीश की टिप्पणी
पहले पीपुल्स एसोसिएशन (पीए) में युवाओं के साथ काम करने वाले प्रसान ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसको लेकर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉन एनजी ने कहा कि इस घटना के बाद से पीड़ित के जीवन पर गलत प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस घटना ने उसके भविष्य को भी प्रभावित किया है।
ये भी पढ़ें: Singapore: सिंगापुर ने एक भारतीय समेत 177 लोगों को दी नागरिकता, वर्ष में एक बार तैयार होती है सूची; जानें नियम
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बता दें कि प्रसाद ने पीड़ित को मॉडलिंग में रुचि होने के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया। फिर उसे एक सार्वजनिक शौचालय में ले गया, जहां उसने पीड़ित के साथ यौन क्रिया किया। इसके बाद, प्रसाद ने पीड़ित को एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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प्रसाद ने पीड़ित के दावों से किया इनकार
पीड़ित ने 24 अगस्त, 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, प्रसाद ने किसी भी कृत्य को करने से इनकार किया, लेकिन न्यायाधीश ने पीड़ित के बयान पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
मामले में पीए ने कहा है कि उसने प्रसाद द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरता से लिया है। साथ ही युवाओं के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रसाद को सितंबर 2020 की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था और 23 अक्टूबर, 2024 को बर्खास्त होने तक वह इससे संबंधित किसी भी काम में शामिल नहीं थे।
ये भी देखें
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मामले में न्यायाधीश की टिप्पणी
पहले पीपुल्स एसोसिएशन (पीए) में युवाओं के साथ काम करने वाले प्रसान ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसको लेकर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉन एनजी ने कहा कि इस घटना के बाद से पीड़ित के जीवन पर गलत प्रभाव पड़ा है। साथ ही इस घटना ने उसके भविष्य को भी प्रभावित किया है।
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बता दें कि प्रसाद ने पीड़ित को मॉडलिंग में रुचि होने के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया। फिर उसे एक सार्वजनिक शौचालय में ले गया, जहां उसने पीड़ित के साथ यौन क्रिया किया। इसके बाद, प्रसाद ने पीड़ित को एक होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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प्रसाद ने पीड़ित के दावों से किया इनकार
पीड़ित ने 24 अगस्त, 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, प्रसाद ने किसी भी कृत्य को करने से इनकार किया, लेकिन न्यायाधीश ने पीड़ित के बयान पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
मामले में पीए ने कहा है कि उसने प्रसाद द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरता से लिया है। साथ ही युवाओं के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रसाद को सितंबर 2020 की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था और 23 अक्टूबर, 2024 को बर्खास्त होने तक वह इससे संबंधित किसी भी काम में शामिल नहीं थे।
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