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सिंगापुर: भारतीय मूल का व्यक्ति गिरफ्तार, कॉफी शॉप में उपद्रव करने का आरोप

Fri, 22 Sep 2023 07:11 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 22 Sep 2023 07:11 PM IST
सार

कॉफी शॉप में उपद्रव करने के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, आरोपी द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता भी की गई। साथ ही, सिंगापुर राष्ट्रध्वज के अपमान का भी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है।

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Indian origin man arrested by Singapore Police in indecency case
सिंगापुर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

कॉफी शॉप में सिंगापुर के झंडे का अपमान और ग्राहकों से अभद्रता के मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल भेजा गया। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने सिंगापुर के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया। जिसके बाद आरोपी को दो सप्ताह जेल में ही बिताने होंगे।
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पहले भी कर चुका है आरोपी लोगों से अभद्रता
द स्ट्रैट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई माह में भी अन्य कॉफी शॉप में भारतीय मूल के आरोपी ने लोगों से साथ अभद्रता की थी। जिसके कारण आरोपी को पांच दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी।
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राज्य अभियोजन अधिकारी टिंग नेगे कोंग ने कहा, 5 सितंबर को आरोपी द्वारा सिंगापुर के राष्ट्रध्वज का अपमान करते हुए पाया गया। उसी दौरान कॉफी शॉप में मौजूद ग्राहकों से अभद्रता भी की। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी।  पुलिस द्वारा आरोपी को रुकने की सलाह दी गई, लेकिन वह अभद्रता करता रहा।
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क्या कहता है सिंगापुर का कानून?
सिंगापुर के कानून के मुताबिक, सार्वजनिक उपद्रव के दोषी पाए जाने वालों पर  2,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी या बाद की सजा पर, अपराधियों को तीन महीने तक की जेल हो सकती है या  2,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
 
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