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ब्रिटेन: सहकर्मी की हत्या के लिए भारतीय मूल के बिल्डर को मिला आजीवन कारावास
Wed, 18 Dec 2019 05:26 AM IST
संजीव कुमार झा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 18 Dec 2019 05:26 AM IST
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ब्रिटेन की अदालत ने एक भारतीय मूल के बिल्डर को एक सहकर्मी को छुरा घोंपकर मारने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले हफ्ते 39 वर्षीय सुलखान सिंह को लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में एक मुकदमे में सुखविंदर सिंह की हत्या का दोषी पाया गया था। उसे एक सार्वजनिक स्थान पर एक नोकदार सामान रखने का भी दोषी पाया गया था।
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इस सप्ताह, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसी अदालत में पैरोल के लिए पहले उसे न्यूनतम 22 साल की सजा पूरा करने का आदेश दिया गया था। उसे नोकदार सामान रखने का दोषी ठहराते तीन साल और छह महीने जेल की सजा भी दी गई। ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट (ईएमएसओयू) की प्रमुख अपराध टीम के जासूस मुख्य निरीक्षक टोनी यारवुड ने सोमवार को कहा कि ‘सुलखान सिंह को अब अपने अपराध का सामना करना होगा।
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हालांकि कारावास की सजा सुखविंदर को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसके परिवार को संतोष मिलेगा कि अपराधी हत्या का दोषी पाया गया और अब उम्रकैद की सजा काट रहा है।’ यह घटना 2 जुलाई को लीसेस्टर शहर के एक पते पर हुई थी। दोनों लोग के संपत्ति के नवीनीकरण पर काम करने के दौरान बहस होने लगी थी। इसके बाद सुलखान ने सुखविंदर को मार डाला था।
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