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Toshakhana Case: तोशाखाना मामले में अदालत 10 मई को इमरान खान के खिलाफ तय करेगी आरोप, व्यक्तिगत पेशी के आदेश

Fri, 05 May 2023 11:00 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, इस्लामाबाद।
पीटीआई, इस्लामाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 05 May 2023 11:00 PM IST
सार

70 वर्षीय इमरान खान ने मामले में लगाए गए आरोपों को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद क्षेत्राधिकार से संबंधित दलीलों और आपत्तियों को खारिज कर दिया था। 

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Imran Khan to face indictment on May 10 in Toshakhana case
इमरान खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह सरकारी तोहफों की बिक्री से मिली रकम को कथित तौर पर छिपाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 10 मई को आरोप तय करेगी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने विदेशी गणमान्य लोगों से मिले तोहफों की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले साल खान के खिलाफ तोशाखाना मामला दायर किया था।

वर्ष 1974 में स्थापित तोशाखाना, कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है। तोशाखाना में पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों की सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले कीमती उपहारों को संग्रहीत किया जाता है।

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व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश
70 वर्षीय इमरान खान ने मामले में लगाए गए आरोपों को चुनौती दी थी, लेकिन सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद क्षेत्राधिकार से संबंधित दलीलों और आपत्तियों को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश ने आरोपी खान के खिलाफ आरोप तय करने की घोषणा की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख को उस दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को भी कहा।
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इससे पहले, अदालत ने खान के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन खान के अदालत में मौजूद न होने और उनके वकीलों द्वारा मामले पर आपत्ति जताए जाने के कारण कई बार इसकी सुनवाई स्थगित हुई। क्रिकेटर से नेता बने खान पर अभी राजद्रोह, आतंकवाद, हत्या, हत्या का प्रयास, ईशनिंदा और अन्य आरोपों के तहत 140 से अधिक मामले दर्ज हैं। गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में खान ने कहा था कि जल्द ही उनके खिलाफ दायर मुकदमों की संख्या दो सौ हो जाएगी।

क्या है मामला?
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान पर प्रधानमंत्री के रूप में स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना से रियायती मूल्य पर प्राप्त एक महंगी ग्राफ कलाई घड़ी सहित अन्य उपहार खरीदने और लाभ के लिए उन्हें बेचने का आरोप है। यह मामला इमरान के प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू हुई थी। इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। 


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन गिफ्ट्स को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इन गिफ्टस में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां भी थीं। बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण उन्हें पिछले साल अक्तूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

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