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पाकिस्तान: इमरान खान की पार्टी PTI को झटका, चुनावी धांधली के खिलाफ विरोध रैली करने की नहीं मिली अनुमति
Sun, 24 Mar 2024 07:48 PM IST
आदर्श शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Sun, 24 Mar 2024 07:48 PM IST
सार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को आठ फरवरी को हुए चुनाव में धांधली के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में विरोध रैली की अनुमति नहीं दी गई।
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पीटीआई पाकिस्तान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई आठ फरवरी को हुए चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में विरोध रैली की तैयारी कर रही है। इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने पार्टी के प्रदर्शन करने के प्लान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को विरोध रैली करने की अनुमति नहीं दी।
कोर्ट ने दी थी अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 30 मार्च को एक विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी दी। दो दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इस्लामाबाद के बड़े अधिकारी को मामले पर निर्णय लेने और इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
अनुमति के लिए आईएचसी का करना पड़ा था रूख
बात दें पीटीआई पार्टी ने एनओसी हासिल करने के लिए 15 मार्च और 18 मार्च को इस्लामाबाद के अधिकारी से भी अनुरोध किया था, लेकिन 21 मार्च तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिससे उसे हस्तक्षेप करने के लिए आईएचसी का रुख करना पड़ा क्योंकि जिला प्रशासन रैली के अनुरोधों का जवाब नहीं दे रहा था।
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हमें रोकने के लिए चुनाव में हुई धांधली- पीटीआई
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि उसने पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों के जरिए नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीती हैं। हालांकि, धांधली ने यह सुनिश्चित कर दिया कि संख्या केवल 92 सीटों तक ही सीमित रह गई, जिससे सत्ता में वापस आने का मौका खत्म हो गया। कथित तौर पर पार्टी को अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 फरवरी को रावलपिंडी में रैली आयोजित करने के इसी तरह के कदम को रावलपिंडी जिला प्रशासन ने इस दलील के साथ खारिज कर दिया था कि इससे चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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कोर्ट ने दी थी अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 30 मार्च को एक विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी दी। दो दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इस्लामाबाद के बड़े अधिकारी को मामले पर निर्णय लेने और इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
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अनुमति के लिए आईएचसी का करना पड़ा था रूख
बात दें पीटीआई पार्टी ने एनओसी हासिल करने के लिए 15 मार्च और 18 मार्च को इस्लामाबाद के अधिकारी से भी अनुरोध किया था, लेकिन 21 मार्च तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिससे उसे हस्तक्षेप करने के लिए आईएचसी का रुख करना पड़ा क्योंकि जिला प्रशासन रैली के अनुरोधों का जवाब नहीं दे रहा था।
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हमें रोकने के लिए चुनाव में हुई धांधली- पीटीआई
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि उसने पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों के जरिए नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीती हैं। हालांकि, धांधली ने यह सुनिश्चित कर दिया कि संख्या केवल 92 सीटों तक ही सीमित रह गई, जिससे सत्ता में वापस आने का मौका खत्म हो गया। कथित तौर पर पार्टी को अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 फरवरी को रावलपिंडी में रैली आयोजित करने के इसी तरह के कदम को रावलपिंडी जिला प्रशासन ने इस दलील के साथ खारिज कर दिया था कि इससे चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।