हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के आरोपों पर दो सितंबर को शुरू होगी सुनवाई
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पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने (टेरर फंडिंग) के आरोपों पर दो सितंबर को सुनवाई शुरू करेगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने सईद को सात अगस्त को पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) में ‘आतंकवाद का वित्तपोषण’ का दोषी करार दिया था।
एटीसी गुजरांवाला ने पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर मामले को लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर गुजरात एटीसी अदालत में भेज दिया था क्योंकि यह पंजाब के मंडी भऊद्दीन जिले से संबंधित था।
लाहौर की लखपत जेल में कैद है सईद
सीटीडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘एटीसी गुजरात सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों पर दो सितंबर को सुनवाई शुरू करेगा। सीटीडी ने उन्हें आतंकवाद के वित्तपोषण का दोषी करार दिया है और वह एटीसी के समक्ष मामले में दलील देगा तथा उसके अपराध के लिए दोषी करार दिलाएगा।’’
सईद को लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में रखा जा रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आतंकी हाफिज सईद पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है, साथ ही कई बार रिहा भी हुआ है।
पहले भी कई बार हो चुका है गिरफ्तार
मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कई बार भारत में आतंकी हमले कराए हैं। 2008 के मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले हाफिज दिसंबर 2001, मई 2002, अक्तूबर 2002, अगस्त 2006 में दो बार, दिसंबर 2008, सितंबर 2009 और जनवरी 2017 में भी गिरफ्तार हो चुका है।