{"_id":"673edc894c03ffb67c00760b","slug":"former-pak-pm-imran-khan-arrested-in-protest-case-hours-after-bail-in-alleged-corruption-case-2024-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pakistan: खत्म हुई इमरान खान की उम्मीद, एक मामले में मिली जमानत तो दूसरे मामले में हुए गिरफ्तार","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Pakistan: खत्म हुई इमरान खान की उम्मीद, एक मामले में मिली जमानत तो दूसरे मामले में हुए गिरफ्तार
Thu, 21 Nov 2024 12:39 PM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 21 Nov 2024 12:39 PM IST
सार
Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को इमरान खान को तोशाखाना मामले में जमानत दी थी, जिसमें उन्हें महंगे बुल्गारी ज्वैलरी सेट को बहुत सस्ते दाम पर खरीदने का आरोप था। जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद नए मामले में गिरफ्तार हुए।
विज्ञापन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए जेल से रिहाई की उम्मीदें उस वक्त खत्म हो गईं, जब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद ही एक नए मामले में गिरफ्तर कर लिया गया। खान बीते एक साल से ज्यादा समय से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
विज्ञापन
एक मामले में मिली जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार हुए इमरान
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को इमरान खान को तोशाखाना मामले में जमानत दी थी, जिसमें उन्हें महंगे बुल्गारी ज्वैलरी सेट को बहुत सस्ते दाम पर खरीदने का आरोप था। इस जमानत मिलने के साथ ही खान की जेल से रिहाई की उम्मीदें जग गईं थीं, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें रावलपिंडी पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। आंतकवाद और अन्य आरोपों के तहत यह मामला 28 सितंबर को रावलपिंडी के न्यूटाउन थाने में दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
इमरान को आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया: पुलिस
पुलिस का आरोप है कि इमरान खान ने अदियाला जेल में रहते हुए 28 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्हें आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर सार्वजनिक सभा कर सरकार के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी है।
विज्ञापन
कई अन्य मामलों में खान को जमानत मिलना बाकी: अता तरार
संघीय सूचना मंत्री अता तरार ने स्पष्ट किया कि खान को अभी कई अन्य मामलों में भी जमानत मिलनी बाकी है। मई 2023 में हुई हिंसा से जुड़े आठ अन्य मामलों में भी उन्हें जमानत मिलनी बाकी है। इसके अलावा, उनके खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में करीब दो दर्ज से अधिक मामले दर्ज हैं।
हाईकोर्ट ने नूरीन निजाई की याचिका को खारिज किया
इस बीच, अदियाला जेल में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मामले में भी सुनवाई हुई। अदालत को बताया गया कि खान और उनकी पत्नी ने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने खान की बहन नूरीन नियाजी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनके भाई के लिए सभी मामलों में जमानत की मांग की गई थी। इमरान खान और उनकी पार्टी का दावा है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए अधिकांश मामले राजनीति से प्रेरित हैं।
संबंधित वीडियो-
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन