US: ट्रंप को अदालत से झटका, संघीय जज ने एजेंसियों से बर्खास्त किए कर्मचारियों को वापस काम पर रखने के आदेश दिए
अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को छह अमेरिकी एजेंसियों को हाल ही में नियुक्त हजारों कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय कार्यबल की संख्या कम करने के अभियान के तहत निकाल दिया गया था। यह फैसला सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसप ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के आवेदनों की सुनवाई के दौरान सुनाया।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को कई एजेंसियों में सामूहिक बर्खास्तगी के मामले में निकाले गए अस्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखने का आदेश दिया है। वहीं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस फैसले को असांविधानिक बताते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन प्रशासन इसके खिलाफ तुरंत अपील करेगा।
अमेरिकी जिला जज विलियम अलसुप ने बृहस्पतिवार को पाया कि ये बर्खास्तगियां कानून के खिलाफ थीं। जज ने कहा कि कर्मचारियों को तुरंत काम पर बुलाया जाना चाहिए। अलसुप ने कहा कि बर्खास्तगी का आदेश देने का अधिकार कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक चार्ल्स एजेल को नहीं था। इस आदेश का उद्देश्य उन हजारों कर्मचारियों को वापस लाना है, जिन्हें 13 और 14 फरवरी को निकाला गया था।
बर्खास्तगी ने सरकारी कामकाज को प्रभावित किया
जज अलसुप ने कहा कि बर्खास्तगी ने न केवल सरकारी कामकाज को प्रभावित किया, बल्कि यह सार्वजनिक भूमि और कानून के शासन पर भी असर डालती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन के लिए निकाला गया, जबकि उनके मूल्यांकन बहुत अच्छे थे। दूसरी तरफ, सरकार के वकीलों ने कहा कि बर्खास्तगी वैध थी, लेकिन न्यायाधीश को इस पर विश्वास नहीं हुआ।
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इन एजेंसियों से की गई कर्मचारियों की बर्खास्तगी
जिन एजेंसियों से कर्मचारियों की बर्खास्तगी की गई है, उनमें वेटरन अफेयर्स, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, आंतरिक और ट्रेजरी विभाग शामिल हैं।
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श्रमिक संघों द्वारा दायर मुकदमे में आया आदेश
सैन फ्रांसिस्को स्थित जज का यह आदेश श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन द्वारा दायर मुकदमे में आया है, क्योंकि रिपब्लिकन प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों की संख्या को तेजी से कम करने का प्रयास किया है।
दूसरे जज ने भी बर्खास्तगी पर लगाई रोक
मैरीलैंड में एक और न्यायाधीश ने संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है और हजारों बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स ब्रेडर का आदेश गुरुवार देर रात 19 राज्यों और कोलंबिया जिले द्वारा कई संघीय एजेंसियों के खिलाफ दायर मुकदमे में आया। इसमें आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी अवैध है। राज्यों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए निर्धारित कानूनों की अनदेखी करके उन्हें अंधा कर दिया है, जिसका पहले से ही राज्य सरकारों पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वे अचानक बेरोजगार हुए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से कम से कम 24,000 परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
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