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US: संघीय न्यायालय ने रद्द किया बाइडन सरकार का फैसला, LGBTQ छात्र सुरक्षा के नए कानून पर लगाई रोक

Fri, 10 Jan 2025 08:47 AM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: बशु जैन Updated Fri, 10 Jan 2025 08:47 AM IST
सार

पिछले साल बाइडन सरकार ने एलजीबीटीक्यू छात्रों के लिए शीर्षक IX नागरिक अधिकार सुरक्षा का विस्तार करने का फैसला किया था। बाइडन सरकार के इस फैसले के विरोध में रिपब्लिकन ने आपत्तियां दायर की थीं। केंटकी में एक संघीय न्यायाधीश ने बाइडन के शीर्षक IX नियम को देशभर में रद्द कर दिया।

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Federal Court cancels Biden government's decision, bans new law for LGBTQ student protection
जो बाइडन - फोटो : PTI

विस्तार

एलजीबीटीक्यू छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के बाइडन सरकार के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंटकी में एक संघीय न्यायाधीश ने बाइडन के शीर्षक IX नियम को देशभर में रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि बाइडन ने राष्ट्रपति के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।

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अमेरिकी जिला न्यायाधीश डैनी सी. रीव्स ने फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह कानूनी कमियों से दूषित था। बाइडन सरकार के इस फैसले के विरोध में रिपब्लिकन ने आपत्तियां दायर की थीं। इसके बाद 26 राज्यों में यह नियम लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। रिपब्लिकन का तर्क था कि यह नीति ट्रांसजेंडरों को लड़कियों की एथलेटिक टीमों में खेलने की अनुमति देने के लिए एक कदम है। वहीं बाइडेन प्रशासन का कहना है कि यह नियम एथलेटिक्स पर लागू नहीं होता है।
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पिछले साल बाइडन सरकार द्वारा लागू किया गया यह नियम एलजीबीटीक्यू छात्रों के लिए शीर्षक IX नागरिक अधिकार सुरक्षा का विस्तार करता है। स्कूलों और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न की परिभाषा को विस्तार करता है और पीड़ितों के लिए और सुरक्षा देता है। शीर्षक IX, 1972 में पारित, एक कानून है जो शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को रोकता है।
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इस फैसले के विरोध में टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, ओहियो, वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया ने मुकदमा दायर किया था। टेनेसी के अटॉर्नी जनरल जोनाथन स्क्रमेटी ने फैसले को बाइडन प्रशासन की कट्टरपंथी लिंग विचारधारा को लागू करने के अथक प्रयास की अस्वीकृति कहा। बाइडन का नियम पूरी तरह से खाली हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप वापसी के बाद शीर्षक IX नियमों पर नए सिरे से विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

निर्णय में जज डैनी सी. रीव्स ने कहा कि सरकार शीर्षक IX को बढ़ाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने फैसले में लिखा कि 1972 के इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि कानून बनने के बाद से इसमें और कुछ शामिल होना चाहिए। उन्होंने इसे विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने और शीर्षक IX को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कहा। उन्होंने बाइडन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। 


फैसले के बाद ट्रंप के पहले कार्यकाल में शिक्षा सचिव रहीं बेट्सी डेवोस ने कहा कि कट्टरपंथी, अनुचित, अवैध और बेतुके शीर्षक IX पुनर्लेखन समाप्त हो गया है। सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन समिति के अध्यक्ष बिल कैसिडी आर-ला ने कहा कि बाइडन के नियम ने महिलाओं और लड़कियों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली दीर्घकालिक सुरक्षा को हटाकर शीर्षक IX के मूल उद्देश्य से धोखा किया। 

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