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33 लाख रुपये से कम सालाना वेतन वालों को छोड़ना होगा ब्रिटेन

Tue, 05 Apr 2016 08:11 AM IST
एजेंसी/लंदन
एजेंसी/लंदन Updated Tue, 05 Apr 2016 08:11 AM IST
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if your salary is less than 33 lakh rupees per annum then you have to leave britain

ब्रिटिश सरकार की नई वीजा नीति से प्रभावित होने वाले भारतीय पेशेवरों ने सरकार से एक बार फिर कहा है कि वह इस पर पुनर्विचार करे। 6 अप्रैल से लागू होने वाली वीजा नीति से हजारों भारतीय पेशेवर प्रभावित होंगे।

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ब्रिटेन ने अपने टियर-2 वीजा नियम में तब्दीली की है। नए नियम के मुताबिक 35 हजार पाउंउ (करीब 33 लाख रुपये) सालाना से कम कमाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा की अवधि खत्म होने पर वापस जाना होगा।
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पहले यह सीमा 21 हजार पाउंड (करीब 19 लाख 84 हजार रुपये) की थी। नए नियम में यूरोपियन यूनियन (ईयू) के सदस्य देशों की नागरिकता वाले प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है। कई भारतीय इस नये नियम के खिलाफ ‘स्टॉप35थाउसेंड’ नामक कैंपेन चला रहे हैं।

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गैर-ईयू नागरिकों से भेदभाव

if your salary is less than 33 lakh rupees per annum then you have to leave britain

इस समूह का कहना है कि नियम में तब्दीली गैर-ईयू नागरिकों के साथ भेदभाव है। समूह चाहता है कि सरकार अपनी नई नीति पर पुनर्विचार करे। इस समूह से जुड़े विज्ञापन कंपनी में मैनेजर अभिजीत ने कहा कि ‘यह मेरा देश है।

मैंने यहां पढ़ाई की। इस जगह से प्यार किया। अपनी पहली नौकरी पाई। शादी की और परिवार शुरू किया। मेरे पास एक नौकरी है, जिसे मैं प्यार करता हूं। इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकता हूं?’

उन्होंने कहा कि ‘अगर मुझे यहां से जाने को कहा गया, तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, कंपनी और इस जगह को जिसे मैं प्यार करता हूं।’

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