फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   EU court: Facebook will be accountable to any EU country regulator on privacy issues

ईयू अदालत: निजता के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के किसी भी देश के नियामक के प्रति जवाबदेह होगी फेसबुक

Wed, 16 Jun 2021 12:16 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, लंदन
पीटीआई, लंदन Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 16 Jun 2021 12:16 AM IST
सार

  • यूरोपीय संघ के कड़े निजता नियमों सामान्य आंकड़ा संरक्षण नियमन (जीडीपीआर) के तहत केवल एक देश के राष्ट्रीय आंकड़ा सुरक्षा प्राधिकरण को सीमा पार संबंधी शिकायतों से संबंधित कानूनी मामलों को देखने का अधिकार है।

विज्ञापन
EU court: Facebook will be accountable to any EU country regulator on privacy issues
European Union - फोटो : Reuters

विस्तार

यूरोपीय संघ (ईयू) की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि फेसबुक निजता चुनौतियों के मुद्दे पर सिर्फ आयरलैंड स्थित अग्रणी नियामक के प्रति ही नहीं, बल्कि संघ के प्रत्येक सदस्य देश के नियामक के प्रति जवाबदेह होगी। अदालत के निर्णय का अन्य कंपनियों पर भी प्रभाव हो सकता है।

विज्ञापन


यूरोपीय संघ के कड़े निजता नियमों सामान्य आंकड़ा संरक्षण नियमन (जीडीपीआर) के तहत केवल एक देश के राष्ट्रीय आंकड़ा सुरक्षा प्राधिकरण को सीमा पार संबंधी शिकायतों से संबंधित कानूनी मामलों को देखने का अधिकार है। डबलिन आधारित फेसबुक के मामले में यह आयरलैंड का आंकड़ा सुरक्षा आयोग है।
विज्ञापन


हालांकि यूरोपियन यूनियंस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने व्यवस्था दी कि निश्चित स्थितियों के तहत किसी भी सदस्य देश के नियामक के पास जीडीपीआर उल्लंघन पर कंपनी को अदालत में ले जाने का अधिकार है, चाहे यह अग्रणी नियामक न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत के इस निर्णय से फेसबुक और बेल्जियम के आंकड़ा सुरक्षा प्राधिकरण के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया मंच द्वारा कुकीज के इस्तेमाल पर केंद्रित थी।

कंपनी की दलील थी कि 2018 में जीडीपीआर के प्रभाव में आने के बाद मामले में बेल्जियम के नियामक का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस बीच, फेसबुक ने अदालत के निर्णय को अपनी जीत करार दिया और कहा कि व्यवस्था के तहत सीमित परिस्थितियों को छोड़कर आयरलैंड स्थित नियामक अग्रणी बना रहेगा।


कंपनी के एसोसिएट जनरल काउंसल जैक गिलबर्ट ने कहा, हमें खुशी है कि यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने एकल तंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों को बरकरार रखा है। एपल, ट्विटर, गूगल और इंस्टाग्राम सहित अन्य कंपनियों से संबंधित जीडीपीआर उल्लंघन के बढ़ते मामलों के समाधान में लंबा समय लेने के कारण आयरलैंड स्थित नियामक की आलोचना होती रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed