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US: शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को लग सकता है झटका, पैसे देकर चुप कराने का मामले में 10 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

Sat, 04 Jan 2025 03:42 AM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: शुभम कुमार Updated Sat, 04 Jan 2025 03:42 AM IST
सार

न्यायाधीश जुआन एम. मर्चेन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को सजा देने में किसी कानूनी अड़चन को महसूस नहीं किया। इसी कारण 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उन्हें सज़ा सुनाना ज़रूरी था। 

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Donald Trump to be sentenced on January 10 in the case of paying money to silence actress
डोनाल्ड ट्रंप, नवनिर्वाचित, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद ग्रहण करने से पहले बड़ा झटका लगा है। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के हश मनी मामले में 10 जनवरी को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। ये तब होगा जबकि वे 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को जज जुआन मर्चेंट ने कहा है कि वे इस मामले में सजा सुनाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वे ट्रंप को जेल की सजा नहीं देंगे।
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बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को मई में 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिनमें 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने का आरोप भी शामिल था, जिससे वह ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाने के अपने दावे को सार्वजनिक करने से रोक सकें। मामले में ट्रंप का कहना है कि डेनियल्स का दावा झूठा है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया।
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न्यायाधीश ने दिए संकेत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश जुआन एम. मर्चेन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को सजा देने में किसी कानूनी अड़चन को महसूस नहीं किया। इसी कारण 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उन्हें सज़ा सुनाना जरूरी था।उन्होंने कहा कि ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के बाद किसी कानूनी दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सजा की तारीख 10 जनवरी तय की लेकिन यह भी संकेत दिया कि मामला लगभग खत्म हो चुका है।
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ट्रंप ने की थी अपील
ट्रंप ने नवंबर में पुनर्निर्वाचन के कारण जूरी के फैसले को खारिज करने की अपील की थी। न्यायाधीश ने कहा कि कोई दंड न लगाने से मामले में अंतिमता आएगी और ट्रम्प को फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही न्यायाधीश मर्चेन ने यह भी कहा कि वे ट्रम्प को वर्चुअल तरीके से सजा सुनाएंगे ताकि राष्ट्रपति की शारीरिक और मानसिक मांगों को ध्यान में रखा जा सके।

न्यायधीश ने रोकी थी कार्यवाही
गौरतलब है कि ट्रंप के 5 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद न्यायाधीश मर्चेन ने कार्यवाही रोक दी। साथ ही सजा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया ताकि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष मामले के भविष्य पर विचार कर सकें। इतनी ही नहीं मामले में ट्रंप के वकीलों ने मर्चेन से इसे खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्यथा यह आने वाले राष्ट्रपति की देश चलाने की क्षमता में असंवैधानिक बाधा पैदा करेगा।

क्या होता है हश मनी 
हश मनी एक ऐसी व्यवस्था के लिए एक शब्द है जिसमें एक व्यक्ति या पार्टी दूसरे को एक राशि या अन्य प्रलोभन देते हैं ताकि वो शख्स किसी शर्मनाक व्यवहार या हरकत पर चुप रहे। ये पैसा किसी असंतुष्ट विरोधी को शांत करने के लिए दिया जाने वाला पैसा भी हो सकता है। 


ट्रंप पर लगे हश मनी केस पर एक नजर
पोर्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में संबंध बनाए थे। ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था। ऐसे में ट्रंप ने डेनियल्स को चुप रहने के लिए गुपचुप तरीके से पैसे दिए थे। इन पैसों को देने के लिए व्यवसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के लिए ट्रंप को दोषी ठहराया गया। हश मनी मामले के दोषी को चार साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। हालांकि इसमें ये साफ नहीं है कि ट्रंप को इसमें कितनी सजा होगी, क्योंकि ये ट्रंप का इस तरह का पहला अपराध है तो उन्हें मामूली सजा देकर भी छोड़ा जा सकता है। 
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