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चीन : अदालत ने मादक पदार्थ मामले में कनाडाई शख्स रॉबर्ट शेलेनबर्ग के मृत्युदंड की अपील की खारिज
Wed, 11 Aug 2021 02:08 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, बीजिंग
एजेंसी, बीजिंग
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 11 Aug 2021 02:08 AM IST
सार
- रॉबर्ट शेलेनबर्ग को मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में नवंबर 2018 में सुनाई गई थी सजा
- कनाडा में हुवावे की सीएफओ की गिरफ्तारी के बाद शेलेनबर्ग पर की गई कार्रवाई
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- फोटो : Social media
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विस्तार
चीन की अदालत ने मादक पदार्थ मामले में सजा के खिलाफ कनाडा के एक व्यक्ति रॉबर्ट शेलेनबर्ग की अपील को खारिज कर दिया है। हुवावे की शीर्ष अधिकारी को कनाडा के वैंकुवर में हिरासत में लिए जाने के बाद इस शख्स की सजा को मृत्युदंड में बदल दिया गया था।
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कनाडा में हुवावे की सीएफओ की गिरफ्तारी के बाद शेलेनबर्ग पर की गई कार्रवाई
रॉबर्ट शेलेनबर्ग को मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में नवंबर 2018 में सजा सुनाई गई थी। हुवावे की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) मेंग वानझोऊ की रिहाई के लिए कनाडा पर दबाव बनाने की कोशिशों के तहत चीन सरकार ने जनवरी 2019 में शेलेनबर्ग की सजा को अचानक मृत्युदंड में बदल दिया।
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वानझोऊ पर ईरान के साथ संभावित कारोबारी सौदे को लेकर अमेरिका द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने शेलेनबर्ग की अपील को खारिज कर दिया और एक बयान में कहा कि यह सजा बिल्कुल उचित है और निचली अदालत ने सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। मामले को पुनर्विचार के लिए चीनी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है।
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