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चीन : सात हत्याओं में शामिल एक चीनी महिला को अदालत ने सुनाई मौत की सजा
Sat, 11 Sep 2021 12:58 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, बीजिंग
एजेंसी, बीजिंग
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 11 Sep 2021 12:58 AM IST
सार
जियांग्शी प्रांत की एक स्थानीय अदालत ने सजा के एलान के साथ ही चीनी महिला लाओ से उसके राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए हैं साथ ही उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
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court - सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दक्षिण-पूर्वी जियांग्शी प्रांत की एक स्थानीय अदालत ने कथित तौर पर कई डकैतियों, अपहरणों और सात लोगों की हत्या में शामिल एक चीनी महिला लाओ रोंग्ज़ी को मौत की सजा सुनाई है।
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नानचांग इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले सुनाते हुए कहा कि, लाओ रोंग्ज़ी ने 1996-1999 के दौरान अपने प्रेमी के साथ विभिन्न प्रांतों में कई डकैतियों, अपहरणों और हत्याओं की साजिश रची। इस वजह से सात लोगों की जान गई।
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कोर्ट ने सजा के एलान के साथ ही लाओ से उसके राजनीतिक भी अधिकार छीन लिए और उसकी सारी निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। फैसला सुनने के बाद लाओ रो पड़ी।
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उसने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, छद्म नामों का उपयोग करके वह करीब 20 वर्षों तक फरार रही। उसके बाद नवंबर 2019 में लाओ को गिरफ्तार किया गया था।