बांग्लादेश: नरसंहार-मानवता विरोधी मामले में हसीना समेत 10 के खिलाफ जांच शुरू; अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी केस
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायधिकरण में केस चलेगा। हसीना पर मानवात के खिलाफ अपराध की शिकायत दर्ज की गई है।
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बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और नौ अन्य लोगों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। हसीना पर ये आरोप 15 जुलाई से पांच अगस्त के बीच उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर हैं। हसीना, अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असद-उज-जमां खान कमाल और पार्टी के कई अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ बुधवार को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी के साथ शिकायत दर्ज कराई गई।
इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) की जांच एजेंसी में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
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एजेंसी के उपनिदेशक अताउर रहमान ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 9वीं के छात्र आरिफ अहमद के पिता बुलबुल कबीर ने शिकायत में हसीना और अन्य पर 15 जुलाई से पांच अगस्त के बीच सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है। हसीना ने पांच अगस्त को देश छोड़ दिया था।
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शिकायतों की जांच के बाद एजेंसी आईसीटी-बांग्लादेश में मामला दर्ज करेगी। इससे पहले, अंतरिम सरकार ने कहा कि आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में की जाएगी। हसीना सरकार गिरने के बाद से हिंसा में देश में 230 से अधिक लोग मारे गए।
सुप्रीम कोर्ट के वकील के अपहरण का आरोप
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके कैबिनेट के पूर्व मंत्रियों समेतअन्य कई लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के वकील के अपहरण का आरोप लगाया गया। पीड़ित सुप्रीम कोर्ट के वकील सोहेल राणा ने शेख हसीना और उनके मंत्रीयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वकील ने बताया कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद जबरन वाहन में डाल दिया गया और फिर इलेक्ट्रिक के झटके भी दिए गए थे।
इन मंत्रियों के खिलाफ भी केस दर्ज
ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फरजाना शकीला सुमू चौधरी की अदालत ने आरोपों को एक मामले के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। इस मामले के अन्य आरोपियों में शेख हसीना कैबिनेट के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान, पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) शाहिदुल हक, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) के पूर्व महानिदेशक बेनजीर अहमद और आरएबी के अज्ञात 25 लोगों का नाम शामिल हैं।
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