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अजब: शारीरिक संबंध बनाते वक्त बिना इजाजत कंडोम हटाया तो दर्ज होगा केस, जानें कहां लागू होगा यह कानून
Wed, 08 Sep 2021 11:53 AM IST
संजीव कुमार झा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 08 Sep 2021 11:53 AM IST
सार
अमेरिका के कैलिफोर्निया में शारीरिक संबंधों को लेकर एक अजब कानून का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत शारीरिक संबंध बनाते वक्त कंडोम हटाने के लिए पार्टनर की सहमति लेनी होगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : pixabay
विस्तार
अमेरिका के कैलिफोर्निया में शारीरिक संबंधों को लेकर एक नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत तय किया जा रहा है कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त कंडोम हटाने के लिए पार्टनर की सहमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। बता दें कि अगर यह कानून बन जाता है तो कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा।
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गवर्नर को भेजा गया प्रस्ताव
जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में कैलिफोर्निया के विधायकों ने मंगलवार (7 अगस्त) को गवर्नर गैविन न्यूसम के पास बिल भेजा, जिसके बाद यह कानून लागू की प्रक्रिया आगे बढ़ गई। हालांकि, इस कानून के लिए अपराध संहिता में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल, इस तरह के मामलों में नागरिक संहिता के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने और जुर्माना लगाने का नियम बनाया जाएगा।
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क्रिस्टीना गार्सिया ने पेश किया प्रस्ताव
बता दें कि यह प्रस्ताव कैलिफोर्निया की विधानसभा सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया (डी) ने इस सप्ताह पेश किया। इसमें पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त बिना सहमति कंडोम हटाने को गैरकानूनी श्रेणी में रखने की बात कही गई है। इस कानून की मदद से पीड़ित को नुकसान का दावा करने की अनुमति मिलेगी।
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दुनिया में होगा पहला ऐसा कानून
जानकारों का मानना है कि अगर यह बिल पारित हो जाता है तो यह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहला ऐसा कानून होगा। क्रिस्टीना ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि किताबों में मौजूद कानूनों से किसी भी तरह के विषय पर चर्चा की सुविधा मिलनी चाहिए।
क्यों पड़ी इस कानून की जरूरत?
कुछ विशेषज्ञों ने इस कानून को जरूरी भी बताया है। उनका कहना है कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त बिना जानकारी दिए कंडोम हटा देने से पार्टनर को कई तरह के खतरों से जूझना पड़ सकता है। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ितों को गर्भावस्था, यौन संबंधित संक्रमण और इमोशनल ट्रॉमा जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ता था, जिसके चलते इस तरह के कानून पर चर्चा शुरू हुई।