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ब्रिटेन : अदालत ने छात्रा का पीछा करने के आरोप में ब्रिटिश विवि के एक भारतवंशी छात्र को चार महीने केद की सुनाई सजा

Sat, 11 Dec 2021 01:06 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, लंदन
एजेंसी, लंदन Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 11 Dec 2021 01:06 AM IST
सार

ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के 22 वर्षीय छात्र साहिल भवनानी को चार माह कैद और दो साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई है। उसे पांच साल के प्रतिबंध का भी आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय से उसके निष्कासन के बाद उसे हांगकांग जाना है।

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Britain Court sentenced an Indian-origin student of Oxford Brookes University to four months jail for stalking the girl student
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock

विस्तार

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने और उसे धमकाने का दोषी पाए जाने पर भारतीय मूल के 22 वर्षीय छात्र साहिल भवनानी को चार माह कैद और दो साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई है। उसे पांच साल के प्रतिबंध का भी आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय से उसके निष्कासन के बाद उसे हांगकांग जाना है।

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ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय में एक छात्रा को धमकाने वाले साहिल भवनानी के मामले में जज निगेल डेली ने ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट को यह सूचित करने के बाद फैसला सुनाया कि भारतवंशी छात्र शनिवार को अपने पिता के साथ हांगकांग लौटेगा। भवनानी इंजीनियरिंग का छात्र है और उसे यह सजा पहले ही सुनाई जानी थी। लेकिन मामले को जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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