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माल्या को फ्रांस की संपत्ति बेचकर मिली राशि देने से कोर्ट का इनकार
Sat, 12 Dec 2020 02:37 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, लंदन।
एजेंसी, लंदन।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 12 Dec 2020 02:37 AM IST
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शराब व्यवसायी विजय माल्या
- फोटो : ANI
बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में भगौड़ा घोषित शराब व्यवसायी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई राशि देने से इनकार कर दिया। माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए कोर्ट से तत्काल आवेदन देकर राहत मांगी थी।
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माल्या की यह संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी और उससे जुटाई गई रकम ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में रखी है।
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उप दिवालिया एवं कंपनी कोर्ट के जज रॉबर्ट शाफर ने माल्या की अपील को ठुकरा दिया। माल्या की फ्रांस स्थित लग्जरी संपत्ति ले ग्रांड जार्दिन को इसी साल बेचा गया था और इससे करीब 14.59 करोड़ रुपये (15 लाख पाउंड) मिले थे।
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हालांकि कोर्ट ने इस राशि में से 2.33 करोड़ रुपये (करीब 2.4 लाख पाउंड) को कानूनी लागतों के लिए देने का निर्देश दिया। कोर्ट दिवालिया कार्यवाही के तहत अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को तुरंत पैसों की जरूरत है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया।