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बांग्लादेश: वकील की मौत में हिंदू संत चिन्मय दास समेत 39 पर आरोप तय, अदालत ने मुकदमा चलाने का दिया आदेश
Mon, 19 Jan 2026 08:03 PM IST
राहुल कुमार
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: राहुल कुमार
Updated Mon, 19 Jan 2026 08:03 PM IST
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चिन्मय कृष्ण दास प्रभु
- फोटो : Social Media
बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चट्टोग्राम में नवंबर 2024 में एक वकील की मौत के मामले में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास और 38 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। चिन्मय दास बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं। वह पहले इस्कॉन से जुड़े रहे हैं। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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गिरफ्तार किए जाने के बाद में चट्टोग्राम की अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर जेल भेज दिया था। दास की गिरफ्तारी के विरोध में अगले दिन ढाका और अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुए। 26 नवंबर, 2024 को चट्टोग्राम में यह प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें जूनियर सरकारी वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की मौत हो गई थी।
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सोमवार को चट्टोग्राम डिविजनल स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल के जज जाहिदुल हक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चिन्मय दास पर हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 23 आरोपी, जिनमें चिन्मय कृष्ण दास भी शामिल हैं, हिरासत में हैं और अदालत में पेश हुए। बाकी 16 आरोपी फरार हैं।
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