Pakistan: बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट किया रद्द, सुनवाई दो हफ्ते तक स्थगित
क्वेटा के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ खान की पार्टी पीटीआई ने बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (बीएचसी) में एक याचिका दायर की, जिसमें गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने का आग्रह किया गया।
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पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अदालतों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं। खान के खिलाफ गुरुवार एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उन पर राष्ट्रीय संस्थानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगाया है। एक दिन बाद शुक्रवार को एक शीर्ष अदालत ने इस गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया।
क्वेटा के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ खान की पार्टी पीटीआई ने बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (बीएचसी) में एक याचिका दायर की, जिसमें गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और क्वेटा के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने का आग्रह किया गया। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है।
बीएचसी के न्यायमूर्ति जहीर-उद-दीन काकर ने बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक, जांच निदेशक, वरिष्ठ अधीक्षक (कानून), थाना प्रभारी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने के बाद गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया और सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को खान (70 वर्षीय) को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से खान के खिलाफ दर्ज 76 से अधिक मामलों में यह ताजा मामला है।
तोशाखाना मामले में लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से खान को गिरफ्तार करने के पुलिस के असफल प्रयास के बाद रविवार को खान ने देश के सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ जोरदार हमला बोला था।
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