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US: 'ऐसे लोगों पर नहीं लागू कर सकते कानून'; एलियन एनिमीज एक्ट 1798 के इस्तेमाल पर ट्रंप को संघीय अदालत से झटका
Wed, 03 Sep 2025 10:10 AM IST
शिव शुक्ला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: शिव शुक्ला
Updated Wed, 03 Sep 2025 10:10 AM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को करारा झटका दिया है। एलियन एनमीज एक्ट, 1798 के इस्तेमाल के मामले में संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इसमें अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून 'एलियन एनमीज एक्ट, 1798' का इस्तेमाल उन लोगों को तेजी से निर्वासित करने के लिए नहीं कर सकते जिन्हें उनकी सरकार वेनेजुएला के आपराधिक गिरोह का सदस्य बताती है।
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अमेरिका की 5वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2-1 के फैसले में निचली अदालतों और आप्रवासी अधिकार कार्यकर्ताओं की दलील से सहमति जताई। अदालत ने कहा कि यह कानून केवल युद्धकाल में 'दुश्मन देशों' के नागरिकों के खिलाफ लागू करने के लिए बना था, न कि आपराधिक संगठनों जैसे 'ट्रेन डे अरागुआ' के खिलाफ इस्तेमाल के लिए।
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बता दें कि ट्रेन डे अरागुआ के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने मार्च में कार्रवाई शुरू की थी। ट्रंप प्रशासन ने ट्रेन डे अरागुआ से जुड़े लोगों को निर्वासित कर अल सल्वाडोर की कुख्यात जेल में भेज दिया था और दलील दी थी कि अमेरिकी अदालतें उन्हें वहां से रिहा करने का आदेश नहीं दे सकतीं।
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अदालत का यह फैसला तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ समेत अपने कई फैसलों को लेकर आलोचनाएं झेल रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की आव्रजन नीति के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यह मामला अंतिम रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां इसका निपटारा होगा।