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एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को कोई भी राहत देने से इनकार किया है. अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए बकाया भुगतान के लिए आइडिया , वोडाफोन और भारती एयरटेल समेत 16 कंपनियों को एजीआर के तहत करीब एक लाख करोड़ रुपये टेलिकॉम विभाग को चुकाने का आदेश दिया है।
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