साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका हटा लिया गया है। अब इन दोनों पर सिर्फ IPC के तहत ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट में 15 जनवरी को तय की गई है।