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Madras High Court orders that Ambedkar's photo cannot be put in the campus
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मद्रास हाई कोर्ट का आदेश परिसर में नहीं लगा सकते अम्बेडकर की फोटो
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल ने कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश समेत सभी जिला अदालतों को एक सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि वे अलंदुर में बार एसोसिएशन को अदालत परिसर के प्रवेश कक्ष से बीआर आंबेडकर के फोटो को हटाने के लिए कहें.
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