Hindi News
›
Video
›
India News
›
Delhi High Court: Court's decision regarding adoption of a child, 'parents cannot choose a special child'
{"_id":"63836ac07e162c17777125b6","slug":"delhi-high-court-court-s-decision-regarding-adoption-of-a-child-parents-cannot-choose-a-special-child","type":"video","status":"publish","title_hn":"Delhi High Court: बच्चा गोद लेने को लेकर Court का फैसला, 'विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते माता-पिता'","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Delhi High Court: बच्चा गोद लेने को लेकर Court का फैसला, 'विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते माता-पिता'
वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम
Published by: Anonymous User
Updated Sat, 10 Dec 2022 06:45 PM IST
Link Copied
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते। ऐसे माता-पिता की जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बच्चे के हित के अधीन होंगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।