{"_id":"656249a1fb902737c4082ae5","slug":"todays-traffic-plan-in-rudrapur-rudrapur-news-c-8-1-hld1018-265969-2023-11-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: नगर कीर्तन आज, रुद्रपुर में भारी वाहनों पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: नगर कीर्तन आज, रुद्रपुर में भारी वाहनों पर रोक
Sun, 26 Nov 2023 12:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 26 Nov 2023 12:53 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। श्री गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व रविवार को मनाया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से शहर में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह शोभायात्रा श्री गुरुनानक पब्लिक स्कूल से शुरू होगी। भगत सिंह चौक, गल्ला मंडी इंदिरा चौक, बस स्टैंड, अग्रसेन चौक से मेन बाजार होकर गुरुद्वारा गोल मार्केट में पहुंचेगी।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि इस दौरान रविवार सुबह नौ बजे से नगर कीर्तन की समाप्ति या अग्रिम आदेश तक रुद्रपुर थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहन/माल वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। दूध, तेल टैंकर एवं धान के वाहन का आवागमन यथावत रहेगा। शोभायात्रा के दौरान लालपुर टोल टैक्स, आदित्य चौक पर इंटरार्क फैक्टरी के पास किच्छा, रामपुर बॉर्डर, महतोष मोड़, मोतियापुर, दिनेशपुर मोड़, रुद्रपुर में विशेषतया भारी वाहनों को पूर्णतः रोका जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने एवं अनुपालन न करने वाले वाहन स्वामी के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 52 एवं 53 के साथ ही उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 की उपधारा (1) व (2) के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि इस दौरान रविवार सुबह नौ बजे से नगर कीर्तन की समाप्ति या अग्रिम आदेश तक रुद्रपुर थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहन/माल वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। दूध, तेल टैंकर एवं धान के वाहन का आवागमन यथावत रहेगा। शोभायात्रा के दौरान लालपुर टोल टैक्स, आदित्य चौक पर इंटरार्क फैक्टरी के पास किच्छा, रामपुर बॉर्डर, महतोष मोड़, मोतियापुर, दिनेशपुर मोड़, रुद्रपुर में विशेषतया भारी वाहनों को पूर्णतः रोका जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने एवं अनुपालन न करने वाले वाहन स्वामी के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 52 एवं 53 के साथ ही उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 की उपधारा (1) व (2) के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन