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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह का कारावास
Tue, 14 Apr 2026 01:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 14 Apr 2026 01:07 AM IST
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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी साकिर को तीन माह कारावास और तीन लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुंडा थाना क्षेत्र के मिस्सरवाला निवासी अब्दुल गफ्फार ने साकिर के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। गफ्फार ने बताया कि शक्तिनगर पूछड़ी, रामनगर निवासी साकिर ने उन्हें एक प्लॉट बेचा था जिसका मालिक कोई और था। उन्होंने एक लाख रुपये बयाना चेक से दिए और बुनियाद भरने में करीब 53 हजार रुपये खर्च किए।
आरोपी ने कुल तीन लाख पांच हजार रुपये प्राप्त किए लेकिन बैनामा कराने में आनाकानी की। तकादा करने पर साकिर ने तीन लाख पांच हजार रुपये का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।
नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर साकिर को दोषी पाया।
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आरोपी ने कुल तीन लाख पांच हजार रुपये प्राप्त किए लेकिन बैनामा कराने में आनाकानी की। तकादा करने पर साकिर ने तीन लाख पांच हजार रुपये का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।
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नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर साकिर को दोषी पाया।