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Rudrapur News: स्मैक तस्करी के दोषी को छह माह का कारावास, 20 हजार जुर्माना

Thu, 20 Aug 2026 06:57 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 20 Aug 2026 06:57 PM IST
सार

रुद्रपुर की विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) दीपाली शर्मा की अदालत ने स्मैक रखने व सेवन के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Six months imprisonment for smuggling smack in rudrapur
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 

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रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दीपाली शर्मा की अदालत ने स्मैक रखने और सेवन करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को छह माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

23 अप्रैल 2023 की रात पुलभट्टा थाना पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सिरौली चौराहे से आगे इंद्रानगर पुलिया के पास पुलिस ने शक के आधार पर सिरौलीकलां निवासी फिरासत अली (42) को 10 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा था। पूछताछ में आरोपी ने स्मैक का सेवन करने और इसे बेचने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दीपाली शर्मा की अदालत में हुई।

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सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कोर्ट से फैसला सुनाने का अनुरोध किया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी को स्वीकारोक्ति के आधार पर छह माह के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 27 के तहत दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर
काशीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। आईटीआई थाना पुलिस ने 19 अगस्त को ग्राम दभौरा एहतमाली निवासी प्रेम सिंह को 5.49 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रेम सिंह के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार ने तथ्यों को देखते हुए आरोपी प्रेम सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी को 40-40 हजार रुपये के मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 

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