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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के आरोप में राइस मिल पार्टनर को तीन माह कारावास

Sun, 12 May 2024 03:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 12 May 2024 03:10 AM IST
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Rice mill partner sentenced to three months imprisonment on check bounce charges
काशीपुर। प्रथम एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक इंडस्ट्री के पार्टनर को तीन महीने के कारावास और पांच लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्राम कुर्दयोवाला स्थित अरोरा राइस इंडस्ट्री के पार्टनर मोहित अरोरा ने अपने अधिवक्ता अजय अरोरा के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
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इसमें बताया कि श्री साई इंडस्ट्रीज स्थित जसपुर रोड ठाकुरद्वारा फर्म चावल आदि का कारोबार करती है। यूपी के ठाकुरद्वारा के लक्ष्मी नगर निवासी महेश चंद्र इस फर्म में पार्टनर हैं। महेश चंद्र ने 27 मार्च 2019 को उन्हें 334 बैग चावल कुल वजन 200.40 क्विंटल का ऑर्डर दिया था। इसके कुल भुगतान पांच लाख पांच हजार आठ रुपये के एवज में उसने पांच लाख रुपये का चेक 27 मार्च 2019 को दिया। 19 अप्रैल 2019 को उन्होंने चावल की डिलीवरी दी। इसके बाद उन्होंने चेक को लगाया तो वह बाउंस हो गया। परिवाद का संज्ञान लेते हुए अदालत ने आरोपी को न्यायालय में तलब किया। प्रथम एसीजे की अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आरोपी फर्म और पार्टनर को 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी महेश चंद्र को तीन महीने साधारण कारावास व 5 लाख 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही आदेश में कहा यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी।
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