{"_id":"58e155584f1c1bf6465b4a1e","slug":"pcb-permission","type":"story","status":"publish","title_hn":"पीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे होटलों पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे होटलों पर होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, काशीपुर।
Updated Mon, 03 Apr 2017 01:17 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर में वायु प्रदूषण का हाल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
काशीपुर। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) से बिना अनुमति लिए चल रहे होटलों पर बोर्ड बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं जो होटल बोर्ड से अनुमति लेकर चल रहे हैं और जिन्होंने अपनी अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया है। उन पर भी बोर्ड कार्रवाई करेगा। एनजीटी के आदेश पर एक साल पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के आधार पर होटलों को तीन भागों में बांटा था।
विज्ञापन
साथ ही होटल स्वामियों को अनुमति लेने के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के सुविधा दी थी, लेकिन कम होटल स्वामियों ने ही इसकी अनुमति ली। बोर्ड ने 20 कमरों से कम वाले होटलों को ग्रीन कैटेगिरी, 20 से 100 कमरे वाले होटलों को ऑरेंज कैटेगिरी, 100 से अधिक कमरे वाले होटलों को रेड कैटेगिरी में रखा था। बताया जाता है कि पूरे एक साल में केवल 32 होटलों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
विज्ञापन
सूत्र बताते हैं कि अप्रैल अनुमति लेने वालों की अनुमति रिन्यू होनी है, लेकिन अब तक केवल इक्का-दुक्का होटल स्वामियों ने ही अनुमति रिन्यू कराई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि जिन होटलों ने अनुमति नहीं ली है। उनके खिलाफ शीघ्र बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिन होटल स्वामियों ने अनुमति तो ली है, लेकिन उसे रिन्यू नहीं कराया है, उन्हें भी नोटिस भेजकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू की करवाने को कहा जाएगा। यदि इसके बाद भी होटल स्वामी अनुमति नहीं लेते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन